आप के चार विधायक हुए कोर्ट में पेश, सभी को मिली जमानत
जुलाई 2020 में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले में प्रशासन की ढीली कारगुजारी के विरुद्ध आम आदमी पार्टी (आप) की तरफ से डीसी दफ्तर के समक्ष अनिश्चितकाल के लिए धरना लगाया गया था।
जागरण संवाददाता, तरनतारन : जुलाई 2020 में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले में प्रशासन की ढीली कारगुजारी के विरुद्ध आम आदमी पार्टी (आप) की तरफ से डीसी दफ्तर के समक्ष अनिश्चितकाल के लिए धरना लगाया गया था। इस दौरान पार्टी के चार विधायकों कुलतार सिंह संधवां, कुलवंत सिंह पंडोरी, जयकिशन रोड़ी, मंजीत सिंह बिलासपुर सहित दो दर्जन नेताओं के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए गए थे।
एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) बगीचा सिंह की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बलदेव सिंह गिल व बूटा सिंह संधू की दलीलों पर सहमति व्यक्त करते हुए अदालत ने विधायक संधवां, पंडोरी, जयकिशन, मंजीत बिलासपुर की जमानत मंजूर कर ली और मामले की अगली सुनवाई के लिए सात फरवरी का समय तय किया है। एडवोकेट बलदेव सिंह गिल ने बताया कि आप की ओर से लगाए धरने पर 20 अगस्त 2020 को थाना सदर में एफआइआर नंबर-271 व 276 दर्ज की गई थी। इस मामले में अदालत में चालान पेश किया गया था। अदालत ने डा. कश्मीर सिंह सोहल, मनजिदर सिंह सिद्धू लालपुरा, रंजीत सिंह चीमा, गुरदेव सिंह लाखना सहित डेढ़ दर्जन लोगों की जमानत पहले ही मंजूर कर ली थी जबकि आप के उक्त चारों विधायकों को अदालत में पेश होने के लिए सम्मन जारी किए थे। एडवोकेट बलदेव सिंह गिल ने बताया कि इन विधायकों ने मामले को झूठा करार देते हुए मुकदमा खारिज करने की मांग की है।