दूधमुंही बच्ची को लावारिश छोड़ने वाली मां को तीन साल की कैद
तरनतारन : एक माह की दूधमुंही बच्ची को श्री दरबार साहिब के दीवान हाल में लावारिश छोड़ने के जुर्म में जेएमआइसी वनीता कुमारी की अदालत ने बच्ची की मां को तीन वर्ष की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, तरनतारन : एक माह की दूधमुंही बच्ची को श्री दरबार साहिब के दीवान हाल में लावारिश छोड़ने के जुर्म में जेएमआइसी वनीता कुमारी की अदालत ने बच्ची की मां को तीन वर्ष की सजा सुनाई है।
मामला चोहला साहिब का है। 17 दिसंबर 2015 की शाम 7 बजे गुरुद्वारा पांचवी पातशाही के दीवान हाल में एक माह की बच्ची लावारिस हालत में मिली थी। गुरुद्वारा साहिब के सेवादार सुरिंदर सिंह ने मैनेजर को सूचित किया। इसके बाद बच्ची को अदालत के आदेश पर भाई घनैया चेरिटेबल ट्रस्ट में भर्ती करवाया गया। लावारिस हालत में मिली बच्ची के संबंध में अखबारों में ज्ञापन छपा तो सहजरे की पत्ती निवासी बलविंदर सिंह पुत्र महेंदर सिंह ने बच्ची को पहचान लिया। उसने थाना चोहला साहिब की पुलिस को बताया कि यह बच्ची उनके पड़ोसी मनप्रीत कौर पत्नी जगजीत सिंह की है। पुलिस ने मामले की जांच दौरान सरहाली अस्पताल की स्टाफ नर्स बलविंदर कौर को तफतीश में शामिल किया। बलविंदर कौर ने बताया कि एक माह पहले उसने ही मनप्रीत कौर की डीलिवरी की थी और बच्ची ने जन्म लिया था। पुलिस द्वारा कलयुगी मां मनप्रीत कौर के खिलाफ थाना चोहला साहिब में मामला दर्ज कर लिया। उक्त मामला स्थानीय जेएमआइसी वनीता कुमारी की अदालत में सुनवाई लिए पहुंचा। पुलिस द्वारा दर्ज की एफआइआर और गवाहों के बयानों के आधार पर मनप्रीत कौर को आरोपित करार देते उसे तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई।