बलविदर हत्याकांड: केएलएफ से संबंधित आरोपित अकाशदीप को मिली जमानत
आरोपित अकाशदीप अरोड़ा उर्फ धारीवाल निवासी जनकपुरी जिला लुधियाना को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अदालत ने जमानत पर रिहा करने का फैसला किया।
जासं, तरनतारन : शौर्य चक्र विजेता बलविदर सिंह संधू की हत्या के मामले में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) से संबंधित आरोपित अकाशदीप अरोड़ा उर्फ धारीवाल निवासी जनकपुरी जिला लुधियाना को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआइए) की अदालत ने जमानत पर रिहा करने का फैसला किया। बलविदर सिंह संधू की भिखीविड में 17 अक्टूबर 2020 को सुबह साढ़े सात बजे बाइक सवारों ने गोलियां मारकर हत्या की थी। पंजाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद 27 जनवरी 2021 को सरकार ने एनआइए को मामले की जांच सौंपी थी। आठ नवंबर 2020 से जेल में बंद अकाशदीप अरोड़ा उर्फ धारीवाल को मोहाली स्थित एनआइए की अदालत ने एक लाख रुपये के जमानती मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए। गौर हो कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) से संबंधित आठ आरोपितों सुखराज सिंह उर्फ लखनपाल, रविदर सिंह उर्फ रवि, अकाशदीप अरोड़ा उर्फ धारीवाल, जगरूप सिंह, सुखदीप सिंह भूरा, इंद्रजीत सिंह रैषीयाणा, सुखमीतपाल सिंह उर्फ सुक्ख भिखारीवाल, गुरजीत सिंह उर्फ भा के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था।