जहरीली शराब मामला: दो मुख्य आरोपितों की अदालत ने जमानत याचिका ठुकराई
जहरीली शराब मामले से जुड़े दो मुख्य आरोपितों की जमानत की अर्जी को एडिशनल सेशन जज कंवलजीत सिंह की अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने तर्क दिया कि जहरीली शराब से बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है।
जागरण संवाददाता, तरनतारन : जहरीली शराब मामले से जुड़े दो मुख्य आरोपितों की जमानत की अर्जी को एडिशनल सेशन जज कंवलजीत सिंह की अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने तर्क दिया कि जहरीली शराब से बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है। ऐसे में आरोपितों के साथ नर्मी नहीं बरती जानी चाहिए।
जुलाई में थाना सिटी के गांव रटौल में मटका लगाकर बेची गई जहरीली शराब पीने से एक युवक समेत तीन लोगों की मौत हुई थी जबकि बीएसएफ से सेवानिवृत्त सिपाही हरपाल सिंह बिट्टू की आंखों की रोशनी चली गई थी। दैनिक जागरण द्वारा यह मामला उठाए जाने के बाद डीसी कुलवंत सिंह ने एसडीएम रजनीश अरोड़ा को मामले की जांच के आदेश दिए थे। इस दौरान जहरीली शराब बेचने वाले आरोपित प्रकाश सिंह पाशा निवासी रटौल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। हालांकि 31 जुलाई की शाम को जिले में जहरीली शराब पीने से लोग मरने शुरू हो गए थे। कुल मिलाकर 120 लोगों की मौत और 18 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। एसआइटी ने अक्टूबर 2020 में 70 के करीब आरोपितों के खिलाफ धारा 302 के तहत स्थानीय अदालत में चालान पेश किए थे। इस मामले में पटियाला जिले के गांव कक्का कंडियाला निवासी अविनाश सिंह कलसी को भी गिरफ्तार किया गया था। जेल में बंद जहरीली शराब तस्कर प्रकाश सिंह पाशा गांव रटौल व अविनाश ने एडिशनल सेशन जज कंवलजीत सिंह की अदालत में जमानत की याचिका दायर की। अदालत ने सरकारी वकीलों की दलीलों से सहमति जताकर यह कहते हुए दोनों आरोपितों की जमानत रद कर दी कि जहरीली शराब से बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है। ऐसे में आरोपितों के साथ नर्मी नहीं बरती जानी चाहिए। उनको जमानत देना उचित नहीं है।