चाचा की हत्या मामले में नाबालिग की जुविनाइल कोर्ट ने रद की बेल, भेजा जेल
24 फरवरी 2020 को थाना सदर के गांव बाकीपुर में जमीन विवाद में किसान बलदेव सिंह की हत्या के मामले में मृतक के भतीजे आरोपित अमानत सिंह ने खुद को नाबालिग बताते हुए हाई कोर्ट से इनट्रन बेल ले ली थी।
धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन :
24 फरवरी 2020 को थाना सदर के गांव बाकीपुर में जमीन विवाद में किसान बलदेव सिंह की हत्या के मामले में मृतक के भतीजे आरोपित अमानत सिंह ने खुद को नाबालिग बताते हुए हाई कोर्ट से इनट्रन बेल ले ली थी। परंतु स्थानीय जुविनाइल कोर्ट ने इस आरोपित की मानसिक प्रवृति को आधार बनाकर जमानत रद कर दी। इसके बाद आरोपित को जेल भेज दिया गया।
किसान जगतार ने अपनी 18 किल्ले जमीन सुखदेव सिंह के नाम कर दी थी। परंतु छोटे लड़के बलदेव सिंह को जमीन का हिस्सा नहीं दिया था। बलदेव सिंह द्वारा अपने भाई और पिता का विरोध किया जाता था। इसके चलते 24 फरवरी 2020 को किसान बलदेव की उस समय गोलियां मार हत्या की गई, जब वह रिश्तेदार के विवाह समारोह से घर लौट रहा था। थाना सदर की पुलिस ने मृतक की पत्नी पलविंदर कौर के बयानों पर आरोपित सुखदेव सिंह, जगतार सिंह के अलावा भतीजे मनजिंदर सिंह, अमानत सिंह समेत अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। मुख्य आरोपित सुखदेव सिंह अभी जेल में है, जबकि उसके पिता जगतार की जेल में मृत्यु हो चुकी है। पुलिस ने आरोपित सुखदेव के लड़के मनजिंदर व अमानत को भगोड़ा करार दे दिया।
एडवोकेट नवजोत कौर चब्बा ने बताया कि अमानत ने हाई कोर्ट में खुद के नाबालिग होने के दस्तावेज सौंपे। कोर्ट ने अमानत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 नवंबर 2020 को उसे नाबालिग मानते हुए अंतरिम बेल दे दी। साथ ही आदेश दिया कि वह स्थानीय जुविनाइल कोर्ट में अपने दस्तावेज सौंपकर अपनी जमानत वहां से मंजूर करवाए। अमानत ने 17 फरवरी 2021 को जुविनाइल कोर्ट में जमानत याचिका लगा दी। एडवोकेट चब्बा ने बताया कि मृतक की पत्नी पलविंदर कौर को पता लगा कि उसका भतीजा अदालत में खुद को नाबालिग करार देकर जेल की सलाखों से बच गया है। परंतु वाट्सएप व इंस्टाग्राम पर अवैध असले को पकड़ फोटो खिंचवा डालता है। जिसे उसकी मानसिक प्रवृति नाबालिग लड़के वाली नजर नहीं आती और वह नाबालिग होने का लाभ उठाकर उसके परिवार के लिए खतरा बन सकता है। अमानत की ओर से वाट्सएप व इंस्टाग्राम पर हथियार पकड़कर लोड की गई फोटो व अन्य दस्तावेज पैन ड्राइव के माध्यम से कोर्ट को सौंप दिए गए। सोमवार को जुविनाइल कोर्ट ने नाबालिग अमानत की जमानत को खारिज कर दिया। इसके बाद उसे गुरदासपुर जेल भेज दिया गया।