पराली को आग लगाने पर दो से 15 हजार का होगा जुर्माना : डीसी
। डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह धूरी ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे खेतों में धान की पराली को आग न लगाएं।
संस, तरनतारन : डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह धूरी ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे खेतों में धान की पराली को आग न लगाएं। जो भी किसान सरकार के आदेशों का उल्लंघन करेगा, उस पर कानून कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा।
उन्होंने बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जो भी किसान पराली को आग लगाता है, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। डीसी ने बताया कि दो एकड़ से कम पराली जलाने पर 2500 रुपये, दो से पांच एकड़ तक लिए पांच हजार रुपये, पांच एकड़ से अधिक पराली जलाने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। एनजीटी के आदेश के मुताबिक धान की पराली को जलाने पर पाबंदी लगाई गई है। पराली जलाने की घटनाओं का पता लगाने लिए उपग्रह के माध्यम से खेतों की निगरानी की जा रही है।
उन्होंने कहा कि पराली को आग लगाने से सबसे अधिक नुकसान किसानों का ही होता है। इससे जमीन के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जमीन की उर्वरक शक्ति कम होती और जहरीला धुआं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है।