नाड़ जलाने पर तीन किसानों को लगाया 25-25 हजार रुपये का जुर्माना
गेहूं की कटाई के बाद नाड़ को आग लगाने की सख्त मनाही है।
By JagranEdited By: Published: Tue, 12 May 2020 06:46 PM (IST)Updated: Wed, 13 May 2020 06:10 AM (IST)
संवाद सूत्र, खालड़ा : गेहूं की कटाई के बाद नाड़ को आग लगाने की सख्त मनाही है।
पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के एसडीओ दीपक चड्ढा ने बताया कि मंगलवार को नाड़ को आग लगाने वाले तीन किसानों को 25-25 हजार रुपये (75 हजार) का जुर्माना किया गया है। उन्होंने बताया कि गांव राजोके निवासी किसान स्वर्ण सिंह व रछपाल सिंह से 25-25 हजार रुपये का जुर्माना मौके पर वसूला गया है। इसी तरह खडूर साहिब के गांव पिद्दी निवासी किसान तजिंदर सिंह को भी 25 हजार रुपये का जुर्माना किया है। एसडीओ दीपक चड्ढा ने बताया कि खडूर साहिब क्षेत्र के एक अन्य किसान खिलाफ नाड़ को आग लगाने की शिकयत मिली है। जिसको जुर्माना किया गया है। जुर्माना अदा न होने पर किसान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा।
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