चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई : डीसी
जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। राजनीतिक पार्टियों को अब कई नियमों का पालना करना होगा।
संवाद सूत्र, मालेरकोटला : जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। राजनीतिक पार्टियों को अब कई नियमों का पालना करना होगा। उल्लंघन करने की सूरत में चुनाव आयोग के पास संबंधित पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होता है। उक्त विचार डीसी माध्वी कटारिया ने व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निष्पक्ष व बगैर विवाद के चुनाव प्रक्रिया निपटारा मुख्य मकसद है। आचार संहिता लगने के बाद किसी राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार वोटर को डरा धमका, शराब व पैसे का लालच नहीं दे सकता। न ही किसी धार्मिक व सामाजिक जलसे में चुनाव संबंधी प्रचार कर सकता है। डीसी ने कहा कि प्रत्येक उम्मीदवार को अपने चुनाव जलसे, नुक्कड़ बैठक, मुलाकात इत्यादि संबंधी पुलिस प्रशासन को आगामी जानकारी देना यकीनी बनाना होगा ताकि सुरक्षा प्रबंध किए जा सकें। केवल चुनाव स्लिप या वोटर शिनाख्ती कार्ड वाला मतदाता पोलिग बूथ में दाखिल हो सकता है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा सी विजिल एप तैयार की है। जिसे गूगल प्ले स्टोर व एपल एप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एप के जरिए लोगों द्वारा लाइव व तस्वीर के रूप में भेजी गई शिकायतों का सौ मिनट के भीतर निपटारा किया जाएगा।