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करोड़ों के पलंथ बने सफेद हाथी, नहीं हो रहा अनाज भंडारण

जागरण संवाददाता संगरूर स्थानीय उभावाल रोड पर अनाज भंडारण के लिए बनाए गए पलंथों का नहीं हो रहा उपयोग।

By JagranEdited By: Published: Mon, 03 Aug 2020 10:25 PM (IST)Updated: Mon, 03 Aug 2020 10:25 PM (IST)
करोड़ों के पलंथ बने सफेद हाथी, नहीं हो रहा अनाज भंडारण
करोड़ों के पलंथ बने सफेद हाथी, नहीं हो रहा अनाज भंडारण

जागरण संवाददाता, संगरूर : स्थानीय उभावाल रोड पर अनाज भंडारण के लिए बनाए गए पलंथों की जगह का विवाद हल होता दिखाई नहीं दे रहा है। जिला प्रशासन से अदालत तक मसला पहुंच चुका है व अदालत ने भी प्रशासन को उक्त जगह पर अनाज भंडारण के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद मामला जस का तस लंबित हैं। ऐसे में जहां अनाज भंडारण न होने से सरकार को भारी आर्थिक नुकसान होगा, वहीं अनाज को ओपन जगह पर स्टोर किए जाने से अनाज के खराब होने का खतरा भी बना हुआ है। हजारों एमटी क्षमता के पलंथ अब प्रशासन की नाकामी की वजह से सफेद हाथी साबित हो रहे हैं, क्योंकि लाखों रुपये की लागत से बने पलंथों को अनाज भंडारण का इंतजार है।

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मामले की जानकारी देते हुए जसपाल जिदल ने बताया कि इलाके में अनाज भंडारण की जगह की कमी के कारण अनाज को लो लाइन पर लगाया जाता था, जिससे अनाज के खराब होने का खतरा बना रहता था। पंजाब सरकार ने 50 हजार मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाने की स्कीम आरंभ की, जिसके तहत सरकार ही हिदायतों व मानकों के अनुसार उभावाल रोड पर ओपन पलंथ बनाएं गए। यहां पर अनाज भंडारण आरंभ होना था, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध करना आरंभ कर दिया। उच्चाधिकारियों के मामला ध्यान में लाने के बाद डीएफएससी को इस जगह पर अनाज भंडारण के आदेश जारी हुए। एफसीआई विभाग द्वारा गेहूं के ट्रक पलंथ पर स्टोरेज के लिए भेजे गए, लेकिन लोगों ने विरोध करके माल स्टोर होने में रुकावट डाली व ट्रकों को वापस लौट जाना पड़ा। यह मामला डीसी संगरूर, एफसीआई विभाग तक उठाया गया, बार-बार प्रशासन को माल स्टोर करवाने के हुकम जारी हुए, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। एफसीआई ने उप मैजिस्ट्रेट को पत्र जारी किया कि 13 अगस्त 2020 तक गेहूं स्टोर करने की अंतिम तिथि है, इसलिए अनाज भंडारण का प्रबंध किया जाए, कितु कोई हल नहीं हुआ। उन्होंने संगरूर कोर्ट में इसकी अपील दायर की। माननीय जज ने पलंथ के नजदीक धरना प्रदर्शन करने, अनाज भंडारण समेत रास्ते में कोई भी रुकावट पेश न करने के हुकम दिए। समस्या हल न होने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। माननीय जज ने 31 जुलाई 2020 को जिला मैजिस्ट्रेट को पलंथों पर माल स्टोर करवाने व रिपोर्ट देने के आदेश दिए, लेकिन यह इसके बावजूद आज तक अनाज भंडारण के लिए प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने मांग की कि प्रशासन हाईकोर्ट के आदेशों की गंभीरता से पालन करते हुए जल्द से जल्द अनाज भंडारण का प्रबंध करें, ताकि अनाज के नुकसान व पलंथों के निर्माण पर खर्च हुए करोड़ों रुपयों की बर्बादी न हो।

इस संबंधी जब डिप्टी कमिश्नर रामवीर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह मामला उनके ध्यान में है। आदेशों की पालने के लिए डीएफएससी को हिदायत जारी कर दी गई है। जल्द ही मसले को हल कर लिया जाएगा।


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