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फर्जी पेंशनर्स से रिकवरी के लिए थमाए नोटिस

गलत जानकारी देने व अपनी आयु को अधिक बताकर वर्षों तक पेंशन लेने वालों को नोटिस थमाया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 23 Nov 2020 03:34 PM (IST)Updated: Mon, 23 Nov 2020 04:06 PM (IST)
फर्जी पेंशनर्स से रिकवरी के लिए थमाए नोटिस
फर्जी पेंशनर्स से रिकवरी के लिए थमाए नोटिस

जागरण संवाददाता, संगरूर : गलत जानकारी देने व अपनी आयु को अधिक बताकर वर्षों तक बुढ़ापा, विधवा या बेसहारा पेंशन लेने वाले लाभार्थियों से पेंशन के रूप में ली गई रकम की वसूली हेतु प्रशासन ने प्रक्रिया तेज करते हुए लाभार्थियों को रिकवरी नोटिस जारी कर दिए हैं। रकम वापस करने के मिले नोटिस के कारण जहां लाभार्थियों में हड़कंप मच गया है। गौर हो कि जिले में 12,573 फर्जी पेंशनरों से 26 करोड़ 63 लाख 47 हजार 950 रुपये की रिकवरी की जानी है।

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सरकार द्वारा पेंशन केसों की वर्ष 2017 में करवाई गई पड़ताल में जिला संगरूर के पेंशन ले रहे 12 हजार 573 पेंशनर्स अयोग्य पाए गए। उक्त लोग आमदन के स्त्रोत छुपाए थे। इनमें अपनी उम्र व घर का पता भी गलत लिखवाया गया है। गांव फतेहगढ़ के पेंशनर्स को मिले नोटिस

गांव फतेहगढ़ छन्ना के निवासी बुजुर्ग बबरा सिंह पुत्र प्रताप सिंह, जसमेल कौर पत्नी लेखा सिंह, मुख्तियार कौर पत्नी लाभ कौर, गुरमीत कौर पत्नी नारंग सिंह, महेंद्र कौर पत्नी बलदेव सिंह, रणजीत सिंह पत्नी बलवीर कौर, मान सिंह निवासी वीरबल सिंह, कर्मजीत कौर पत्नी मलकीत सिंह, दिलदार सिंह पुत्र राम चंद, स्वर्ण सिंह पुत्र ज्वाला सिंह ने कहा कि उन्हें कुछ दिन पहले ही विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। नोटिस पर लिखी रकम 15 दिन के भीतर जमा करवाएं। राशि जमा न करवाने वालों पर रिकवरी के लिए अगली कार्रवाई की जाएगी। गांव में 17 लाभार्थियों को यह नोटिस मिला है, जिसके तहत 47 हजार, 30 हजार, 26 हजार, 18 हजार रुपये रकम वापस देने का नोटिस दिया गया है। रकम लौटाने में असमर्थ

महेंद्र सिंह पुत्र बारा सिंह, सुकदेव सिंह पुत्र मुख्तियार सिंह, चरणजीत कौर पत्नी सुखदेव सिंह, लीला सिंह पुत्र जंग सिह, बलदेव सिंह पुत्र मैंगल सिंह सहित उक्त बुजुर्गों ने कहा कि वह आर्थिक तौर पर बेहद कमजोर हैं। सरकार की तरफ से मिलती पेंशन से ही वह अपना गुजारा करते थे, लेकिन अब पेंशन भी बंद कर दी गई है। प्रशासन ने मांगा योग्य होने का प्रमाण

प्रशासन ने पेंशनरों को जारी किए गए नोटिस में साफ तौर पर लिखा है कि अगर कोई पेंशनर योग्य है व उसकी पेंशन कट गई है तो वह अपनी योग्यता के प्रमाणपत्र लेकर जिला सामाजिक भलाई अफसर के दफ्तर में 15 दिन के भीतर पेश हो। अयोग्य पाया गया तो उसे पेंशन के तौर पर हड़प की गई रकम वापस जमा करनी होगी। धक्केशाही कर रही सरकार : दियोल

भाजपा के जिला प्रधान रणदीप सिंह दियोल, प्रांतीय नेता सरजीवन जिदल ने प्रशासन द्वारा पेंशनर्स को जारी किए गए नोटिसों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पंजाब सरकार बुजुर्ग पेंशनरों से सरासर धक्केशाही कर रही है। लाभार्थियों को अयोग्य करार दे दिया गया है। रिकवरी के नोटिस मिलने से बुजुर्ग पेंशनर मानसिक तौर पर बेहद परेशान हैं, क्योंकि वे यह रकम देने में असमर्थ हैं। आदेश का पालना न करने पर होगी अगली कार्रवाई

जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी लवलीन कौर से बात करने पर उन्होंने कहा कि पड़ताल में फर्जी पाए गए सभी पेंशनर्स को रिकवरी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दोबारा से भेजे गए नोटिस में सभी को अपने केस संबंधी प्रमाण पत्र लेकर 15 दिन के भीतर दफ्तर में पेश होने के लिए कहा है, अगर कोई लाभार्थी योग्य पाया जाएगा तो उसके केस पर दोबारा विचार किया जाएगा।


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