मीडिया कर्मियों को भी मिलेगा पोस्टल बेल्ट सुविधा का लाभ: डीसी
भारत चुनाव आयोग ने आधिकारित मीडिया कर्मियों को पोस्टल बेल्ट पेपर सुविधा का इस्तेमाल कर अपनी वोट डालने की इजाजत दे दी है।
संवाद सूत्र, मालेरकोटला
भारत चुनाव आयोग ने आधिकारित मीडिया कर्मियों को पोस्टल बेल्ट पेपर सुविधा का इस्तेमाल कर अपनी वोट डालने की इजाजत दे दी है। इससे पहले आयोग ने 80 वर्ष व इससे अधिक आयु वर्ग के वोटरों, दिव्यांगों व कोविड पाजीटिव मरीजों को पोर्टल बेल्ट के जरिए वोट डालने की आज्ञा दी थी।
डीसी मालेरकोटला माधवी कटारिया ने बताया कि मीडिया कर्मियों ने मुख्य चुनाव अफसर पंजाब डा. एस. करुणा राजू के पास उन्हें गैर हाजिर वोटरों की सूची में शामिल करने की मांग की थी, ताकि वह पोस्टल बेल्ट सुविधा के जरिए वोट डाल सकें। यह सुविधा मौजूदा चुनाव में वोट के दिन ड्यूटी पर तैनात होने के कारण अपने-अपने पोलिग स्टेशन पर हाजिर न होने वाले वोटरों की श्रेणियों के अलावा है। चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक यदि चुनाव के दिन व जरूरी सेवाओं वाले वोटर जैसे खुराक सिविल सप्लाई व खपतकार मामले, भारतीय खुराक निगम, आल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, पोस्ट व टेलीग्राफ, रेलवे, बीएसएनएल, बिजली, सेहत, फायर सर्विस व शहरी हवाबाजी विभाग से संबंधित कोई कर्मचारी/अधिकारी ड्यूटी पर तैनात रहता है, तो वह भी सुविधा का लाभ ले सकता है। उन्होंने बताया कि पोस्टल बेल्ट के जरिए वोट डालने वाले किसी भी गैर हाजिर वोटर को सभी जरूरी विवरण देकर रिटर्निंग अफसर को फार्म-12 डी के जरिए प्रति आवेदन देना होगा। संबंधित संस्था द्वारा नियुक्त नोडल अफसर से आवेदन पत्र तस्दीक करवाना होगा। उक्त आवेदन चुनाव के एलान की तारीख से संबंधित चुनाव की नोटिफिकेशन की तारीख के मध्य पांच दिन के भीतर रिटर्निंग अफसर के पास पहुंच जानी चाहिएं। पोस्टल बेल्ट की सुविधा लेने वाला कोई भी वोटर पोलिग स्टेशन पर जाकर आम वोटरों की तरह वोट नहीं डाल सकेगा। इस दौरान हलके के पोस्टल वोटिग केंद्र वोट की निर्धारित तारीख से पहले प्रत्येक हलके में लगातार तीन दिन तक खुले रहेंगे। तीन दिन के दौरान वोटिग केंद्र सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खुला रहेगा।