कोविड में जान गंवाने वाले दस्तावेज जमा करवाएं: एडीसी
जिला प्रशासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों का पालन करते हुए कोविड में जान गंवाने वाले लोगों के कानूनी वारिसों को सरकार की तरफ से 50 हजार रुपये मुआवजा देने की प्रक्रिया लगातार जारी है।
जागरण संवाददाता, संगरूर
जिला प्रशासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों का पालन करते हुए कोविड में जान गंवाने वाले लोगों के कानूनी वारिसों को सरकार की तरफ से 50 हजार रुपये मुआवजा देने की प्रक्रिया लगातार जारी है। यदि कोई योग्य व्यक्ति इस संबंधी दस्तावेज जमा नहीं करवा सका, तो वह एसडीएम कार्यालयों में जमा करवा सकता है। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर अनमोल सिंह धालीवाल ने कहा कि मुआवजा लेने के लिए मृतक व्यक्ति के पहचान पत्र की कापी, कलेमकर्ता व मृतक व्यक्ति के संबंध के पहचान कार्ड की कापी, कोविड टेस्ट की पाजीटिव रिपोर्ट की कापी, अस्पताल द्वारा जारी मौत के सर्टिफिकेट व मौत के कारणों की कापी, कानूनी वारिसों संबंधी सर्टिफिकेट, कलेमकर्ता के बैंक खाते का रद्द हुआ बैंक चेक व मृतक व्यक्ति के कानूनी वारिसों का इतराजहीनता सर्टिफिकेट आवेदक के साथ एसडीएम कार्यालय में दे सकते हैं।
उधर, मालेरकोटला में सरकार द्वारा कोविड टीकाकरण के बाद सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले लोगों को आ रही परेशानी से निजात दिलाने के लिए वाट्सएप नंबर जारी किया है, जिस पर मैसेज करने पश्चात टीकाकरण करवाने वाले लाभार्थी अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।
जानकारी देते सिविल सर्जन मालेरकोटला डा. मुकेश चंद्र ने बताया कि कई बार लोगों को टीकाकरण करवाने के बाद पता नहीं होता कि सर्टिफिकेट कहां से प्राप्त होगा। ऐसे में विभाग ने समस्या को सुलझाते हुए माइगोव कोरोना डेस्क वाट्एसप नंबर 90131-51515 जारी किया है। उक्त नंबर पर मैसेज भेजने के बाद लाभार्थी के मोबाइल पर ओटीपी आएगा। नंबर लिखने के बाद लाभार्थी को अपना कोविड टीकाकरण सर्टिफिकेट मिल सकेगा। जिला टीकाकरण अधिकारी डा. राजीव बैंस, जिला सेहत अधिकारी डा. महेश जिदल, जिला मास मीडिया अफसर दलजीत सिंह, रणवीर सिंह आदि मौजूद थे।