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आदेशों पर भड़की चिंगारी, 40 वैध और 400 अवैध विक्रेता

हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशानुसार पटाखा बेचने, चलाने व स्टोर करने पर लगाई पाबंदी के चलते जिला प्रशासन ने पटाखा बेचने के लिए 7 जगह निर्धारित की है। जिला मजिस्ट्रेट कम डीसी धर्मपाल गुप्ता ने पटाखा बेचने के लाइसेंस देने के लिए आवेदन मांगे थे। 26 अक्टूबर को 91 आवेदक आए। बरनाला से 63 में से 20, हंडिआया से 11 में से 6, महलकलां से 9 में से 6, धनौला से 4, भदौंड से 4 सहित 40 पटाखा विक्रेताओं को ड्रा के जरिए लाइसेंस दिया गया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 04 Nov 2018 11:36 PM (IST)Updated: Sun, 04 Nov 2018 11:36 PM (IST)
आदेशों पर भड़की चिंगारी, 40 वैध और 400 अवैध विक्रेता
आदेशों पर भड़की चिंगारी, 40 वैध और 400 अवैध विक्रेता

सोनू उप्पल, बरनाला : हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशानुसार पटाखा बेचने, चलाने व स्टोर करने पर लगाई पाबंदी के चलते जिला प्रशासन ने पटाखा बेचने के लिए 7 जगह निर्धारित की है। जिला मजिस्ट्रेट कम डीसी धर्मपाल गुप्ता ने पटाखा बेचने के लाइसेंस देने के लिए आवेदन मांगे थे। 26 अक्टूबर को 91 आवेदक आए। बरनाला से 63 में से 20, हंडिआया से 11 में से 6, महलकलां से 9 में से 6, धनौला से 4, भदौंड से 4 सहित 40 पटाखा विक्रेताओं को ड्रा के जरिए लाइसेंस दिया गया। विगत वर्ष पटाखा बेचने के लिए लाइसेंस की दौड़ में 121 लोगों में से 54 को ही ड्रा के बाद लाइसेंस दिया था। वहीं तपा से 10 के करीब लाइसेंस के लिए इस बार एक भी व्यापारी ने अप्लाई नहीं किया। डीसी धर्मपाल गुप्ता के आदेशानुसार पटाखा चलाने के लिए जिला में तीन घंटे रात 6.30 से 9.30 तक समय सीमा निर्धारित की है। बरनाला में प्रशासन की ओर से निकाले ड्रा में पटाखा बेचने के लिए 91 में से 40 को लाइसेंस दिया, परंतु पटाखा विक्रेता 400 के करीब है, जो पटाखा बेच रहे हैं। विगत वर्ष पटाखा बेचने वाले 8 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा केस दर्ज किया था। इस बार अब तक तीन लोगों पर केस दर्ज किया जा चुका है।

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मुहिम चलाकर मारेंगे रेड

एसएसपी हरजीत ¨सह ने कहा कि जिला व पुलिस प्रशासन के सहयोग से जल्द ही मुहिम चलाकर शहर में घनी आबादी के बीच भारी मात्रा में पटाखा स्टोर करने वाले दुकानदारों के गोदाम से लेकर दुकानों में रेड करके पटाखे को कब्जे में लिया जाएगा ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। उन्होंने शहर वासियों से अपील करते कहा कि हाईकोर्ट के आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति घनी आबादी में पटाखा स्टोर करने, बेचने व चलाने की कोशिश ना करें। नियमों के उल्लंघन करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा।

धारा 188 का उल्लघंन करने पर होगी कार्रवाई

डीसी धर्मपाल गुप्ता ने कहा कि हाईकोर्ट के दिशा-निर्देश अनुसार घनी आबादी में पटाखा स्टोर करने, बेचने व समय की लगाई पाबंदी पर नियमों के विरुद्ध पटाखे चलाने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 के तहत उल्लंघन करने पर बनती कार्रवाई की जाएगी। किसी व्यक्ति को जान-माल के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा।

इन जगहों पर होगी पटाखों की बिक्री

बरनाला - 25 एकड़ स्कीम नगर सुधार ट्रस्ट।

धनौला - रामलीला ग्राउंड बग्रेहर पत्ती टल्ले कोल।

हंडिआया - लुक प्लांट।

महलकलां - बरनाला-महलकलां मेन रोड गोल्डन सिटी।

तपा- घून्नस रोड स्टेडियम तपा।

भदौड़ - पब्लिक स्पो‌र्ट्स स्टेडियम पत्ती मेहर ¨सह भदौड़।

शैहना - सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल काखेल मैदान।

इनको मिले हैं लाइसेंस

हंडिआया में प्रदीप कुमार, मोहित गर्ग, नवीन, रमेश कुमार, गुवर्धन दास, मो¨हदर पाल, भदौड़ में सुरेश कुमार, राजकुमार, महेश कुमार, निषीकांत, धनौला में मनोज कुमार, रा¨जदर ¨सह, कृष्ण चंद, सु¨रदर कुमार, महलकलां में रा¨जदर कुमार, गुरप्रीत ¨सह, अमरजीत ¨सह, गुरप्रीत ¨सह, जगदीश ¨सह, कुल¨वदर ¨सह, बरनाला में सु¨रदर, संदीप कुमार, प्रेमजीत कुमार, देवीश गर्ग, रा¨जदर कुमार, मनदीप कुमार, नवीन जैन, दीपक गर्ग, दीदार ¨सह, सर्बजीत ¨सह, रवि कुमार, गो¨बद राम, अशोक कुमार, जयदीप कुमार, दीवान चंद, धर्मपाल, रूकमेश कुमार, राकेश कुमार, मक्खन लाल, हरदेश कुमार।


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