सुपर एसएमएस के बिना फसल की कटाई करने की आज्ञा नहीं : डीसी
रूपनगर पंजाब सरकार ने प्रदूषण रहित वातावरण सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से तथा पराली को आग लगाने कारण पैदा होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए वायु प्रदूषण रोकथाम एक्ट 1981 के तहत कंबाइन हार्वेस्टर पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट (सुपर एसएमएस) लगाना लाजमी बना दिया है।
संवाद सहयोगी, रूपनगर : पंजाब सरकार ने प्रदूषण रहित वातावरण सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से तथा पराली को आग लगाने कारण पैदा होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए वायु प्रदूषण रोकथाम एक्ट 1981 के तहत कंबाइन हार्वेस्टर पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट (सुपर एसएमएस) लगाना लाजमी बना दिया है। इस बात की पुष्टि करते डीसी सोनाली गिरी ने कहा कि सुपर एसएमएस के बिना किसी को भी कंबाइन के साथ फसल की कटाई करने की आज्ञा नहीं दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा चार सितंबर को राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से बाकायदा नोटिस जारी करते हुए किसानों से अपील की जा चुकी है कि कंबाइन हार्वेस्टर पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट लगाते हुए ही धान की फसल की कटाई की जाए ताकि पराली को खेत में आग के हवाले करने से बचा जा सके। पराली को आग लगाने से जहां पर्यावरण दूषित होता है वहीं धरती की उपजाऊ क्षमता भी कम होती है। सुपर एसएमएस वाली कंबाइनों से धान की फसल काटने के बाद पराली का प्रबंधन आसान हो जाता है जिससे किसानों को पराली को जलाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर पूरी गंभीरता के साथ अमल सुनिश्चित बनाएं।