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चमकौर साहिब में ग्रामीण कोर्ट की जरूरत नहीं: एडवोकेट भाग सिंह

जागरण संवाददाता रूपनगर रूपनगर जिले में दूसरी ग्रामीण अदालत खोलने का रूपनगर के वकील भाईचार

By JagranEdited By: Published: Tue, 15 Sep 2020 09:28 PM (IST)Updated: Wed, 16 Sep 2020 03:49 AM (IST)
चमकौर साहिब में ग्रामीण कोर्ट की जरूरत नहीं: एडवोकेट भाग सिंह
चमकौर साहिब में ग्रामीण कोर्ट की जरूरत नहीं: एडवोकेट भाग सिंह

जागरण संवाददाता, रूपनगर

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रूपनगर जिले में दूसरी ग्रामीण अदालत खोलने का रूपनगर के वकील भाईचारे में रोष है। वकील भाईचारे का कहना है कि जब नंगल में ग्रामीण कोर्ट है तो अब चमकौर साहिब में दूसरी ग्रामीण कोर्ट खोलने के फैसले का औचित्य समझ नहीं आया।

रूपनगर कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट भाग सिंह और वरिष्ठ एडवोकेट वीके शर्मा ने कहा कि पंजाब में जो सात नई ग्रामीण कोर्ट खोलने का सरकार ने फैसला किया है, उसमें एक कोर्ट चमकौर साहिब में खोलने की बात कही गई है। सरकार अपने ही फैसलों के खिलाफ फैसले ले रही है। एक जिले में एक ग्रामीण कोर्ट खोलने का नियम है और इसे यहां तोड़ा जा रहा है। दूसरी ग्रामीण कोर्ट की जिले में जरूरत नहीं है क्योंकि श्री चमकौर साहिब रूपनगर शहर से मात्र 16 किलोमीटर दूर है। ऐसे में अलग कोर्ट खोलने का फैसला सही नहीं है।


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