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पंजाब सरकार के पास किए कृषि बिल किसानों के हित में : बिल्ला

रूपनगर राज्य की कैप्टन सरकार द्वारा विधानसभा के विशेष सेशन दौरान जो चार कृषि बिल पास किए गए हैं वह किसानों सहित खेत मजदूरों व उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी साबित होंगे।

By JagranEdited By: Published: Sat, 24 Oct 2020 02:23 PM (IST)Updated: Sun, 25 Oct 2020 12:56 AM (IST)
पंजाब सरकार के पास किए कृषि बिल किसानों के हित में : बिल्ला
पंजाब सरकार के पास किए कृषि बिल किसानों के हित में : बिल्ला

संवाद सहयोगी, रूपनगर: राज्य की कैप्टन सरकार द्वारा विधानसभा के विशेष सेशन दौरान जो चार कृषि बिल पास किए गए हैं, वह किसानों सहित खेत मजदूरों व उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। यह बातें पंजाब राज्य पिछड़ा श्रेणी कमीशन के वाइस चेयरमैन एवं प्रदेश कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के चेयरमैन डा. गुरिदरपाल सिंह बिल्ला ने कहीं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने जो चार बिल पास किए गए हैं ,उसमें सबसे अहम जो बात है कि उसके अनुसार पंजाब संशोधित बिल 2020 यह सुनिश्चित बनाता है कि गेहूं या धान की बिक्री या खरीद उस वक्त तक योग्य नहीं समझी जाएगी, जब तक कि इसकी अदा की जाने वाली कीमत एमएसपी के बराबर या उससे अधिक नहीं होगी। इस बिल में एमएसपी से कम कीमत पर गेहूं या धान की खरीद करने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो उसके लिए तीन साल के कारावास का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कि पंजाब सरकार द्वारा किसानों के हित में पास किए गए चारों बिल सराहनीय हैं तथा किसानों व किसानी को लाभ देने वाले हैं।

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