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छात्रों को बताए कानूनी अधिकार

पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने जिले के लोगों को कानूनी अधिकारों बारे जागरूक करने के उद्देश्य से साहिबजादा अजीत सिंह अकादमी में सेमिनार लगाया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 28 Oct 2021 03:18 PM (IST)Updated: Thu, 28 Oct 2021 03:18 PM (IST)
छात्रों को बताए कानूनी अधिकार
छात्रों को बताए कानूनी अधिकार

संवाद सहयोगी, रूपनगर: पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने जिले के लोगों को कानूनी अधिकारों बारे जागरूक करने के उद्देश्य से साहिबजादा अजीत सिंह अकादमी में सेमिनार लगाया। सेमिनार में कानूनी सेवाएं अथारिटी के मेंबर सचिव अरुण गुप्ता तथा अतिरिक्त मेंबर सचिव डा. मनदीप मित्तल विशेष रूप से पहुंचे । उन्होंने सेमिनार का निरीक्षण करने के साथ स्टाफ व विद्यार्थियों सहित अन्य को मुफ्त कानूनी सेवाओं के बारे जागरूक किया। इस मौके सेशन जज हरप्रीत कौर ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं कबीलों के मेंबर, महिलाएं, बच्चे, मानसिक रोगी, दिव्यांग, औद्योगिक कर्मी, जिनकी सालाना आय तीन लाख रुपये से कम है, वह मुफ्त कानूनी सहायता लेने के हकदार हैं। इस सुविधा के तहत अदालत में वकीलों की मुफ्त सेवाएं, मुफ्त कानूनी सलाह व अदालती फीस जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी द्वारा दी जाती है। सेमिनारं में मेंबर सचिव अरुण गुप्ता ने बताया कि तेजाब पीड़ितों को 15 दिनों के भीतर मुआवजा देने का प्रावधान है। अतिरिक्त मेंबर सचिव मनदीप मित्तल ने बताया कि एक्सीडेंट में कोई अपाहिज हो जाए, तो उसके लिए दो लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। इस मौके जिला सचिव कम सीजेएम मानव कुमार सहित बीडीपीओ ईशान चौधरी, सासा के डायरेक्टर सुखजिदर सिंह, प्रिसिपल राजन चोपड़ा, अशीष कुमार, जसपिदर कौर आदि विशेष रूप से हाजिर थे।

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