एक जनवरी से खाद्य पदार्थो पर लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी
एफएसएसएआइ की ओर से खाने पीने वाली चीजों के निर्माताओं व विक्रेताओं के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है।
संवाद सहयोगी, रूपनगर: फूड एंड सेफ्टी स्टेंडर्ड अथारिटी आफ इंडिया (एफएसएसएआइ) की ओर से खाने पीने वाली चीजों के निर्माताओं व विक्रेताओं के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है जोकि एक जनवरी 2022 से लागू होगी।
सिविल सर्जन डा. परमिदर कुमार ने बताया कि एफएसएसएआइ की ओर से नए साल के पहले दिन से हर खाने पीने वाली वस्तु के बिलों सहित रसीदों तथा कैश मेमो आदि पर एफएसएसएआइ लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना जरूरी कर दिया गया है। इस नियम के लागू होने के साथ खाने पीने वाली हर चीज के विक्रेता को एफएसएसएआइ लाइसेंस नंबर लेना जरूरी होगा।
सिविल सर्जन ने कहा कि इस प्रणाली को ग्राहकों की सुविधा के लिए एफएसएसएआइ द्वारा लागू किया गया है ताकि ग्राहक खाने पीने वाली वस्तुओं की खरीद करते वकर्त बिल से यह जान सके कि दुकानदार ने एफएसएसएआइ लाइसेंस लिया हुआ है अथवा नहीं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि खाने पीने वाली चीजों में मिलावट रोकने के लिए भी यह नियमन प्रभावशाली साबित होगा क्योंकि ग्राहक संबंधित दुकान द्वारा दिया जाने वाला बिल देख कर आसानी से ट्रैक कर सकेगा। उन्होंने बताया कि एफएसएसएआइ द्वारा जारी मोबाइल एप फूड सेफ्टी कनेक्ट डाउनलोड करने के बाद एफएसएसएआइ पोर्टल में एफएसएसएआइ लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन नंबर भरते हुए संबंधित फर्म का नाम पता ट्रैक किया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि इस प्रणाली से ग्राहक जहां जागरूक होगा वहीं उसके साथ कोई दुकानदार छल भी नहीं कर सकेगा। उन्होंने फूड सेफ्टी विभाग के माध्यम से दुकानदारों से अपील की कि जिन्होंने अभी तक एफएसएसएआइ लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो जल्द से जल्द एफएसएसएआइ की वैबसाइट पर जाकर लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल करें या फिर फूड सेफ्टी अफसर के दफ्तर में आकर लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल कर सकते हैं।