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कोटपा एक्ट के बारे में किया जागरूक

स्वास्थ्य विभाग कीरतपुर साहिब ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर दुकानदारों को कोटपा एक्ट के बारे में जागरूक किया गया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 18 May 2022 04:17 PM (IST)Updated: Wed, 18 May 2022 04:17 PM (IST)
कोटपा एक्ट के बारे में किया जागरूक
कोटपा एक्ट के बारे में किया जागरूक

संवाद सूत्र, कीरतपुर साहिब: स्वास्थ्य विभाग कीरतपुर साहिब ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर दुकानदारों को कोटपा एक्ट के बारे में जागरूक किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तंबाकू और तंबाकू से बने पदार्थों को खुले रूप में न बेचने की लोगों से अपील की। कार्यकारी सीनियर मेडिकल अधिकारी डा. प्रेम कुमारी ने बताया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऐसे पदार्थ बेचना कानूनी जुर्म है। इसके अलावा तंबाकू या इससे बने पदार्थों के पैकेट पर इसके नुकसान के बारे में 80 प्रतिशत बताया गया होना चाहिए। यदि फिर भी इसका उल्लंघन किया जाता है, तो इसको लेकर जुर्माना या चालान किए जा सकते हैं। हेल्थ इंस्पेक्टर बलवंत राय ने कहा कि तंबाकू के विपरीत प्रभावों के बारे में स्कूलों में जाकर बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। इन टीमों की अगुआई एसएमआइ सिकंदर सिंह भंगल, हेल्थ इंस्पेक्टर बलवंत राय, हेल्थ इंस्पेक्टर सुखवीर सिंह, सुखदीप सिंह, गुरिदर सिंह कर रहे हैं। कीरतपुर साहिब के सेक्टरों कीरतपुर साहिब, ढेर, ब्रह्मपुर, सहजोवाल, भलाण में इस प्रकार के जागरूकता अभियान शुरू किए गए हैं।

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