बेसहारा बच्चों की देखबाल की इच्छुक संस्थाएं करवाएं रजिस्ट्रेशन
जिले में गैर सरकारी संस्थाएं जोकि समाज व मानवता की सेवा एवं भलाई के लिए कार्य कर रही हैं। उनके पास अगर रिहायश उपलब्ध है तो वे खुद को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं।
संवाद सहयोगी, रूपनगर : जिले में गैर सरकारी संस्थाएं जोकि समाज व मानवता की सेवा एवं भलाई के लिए कार्य कर रही हैं। उनके पास अगर रिहायश उपलब्ध है तो वे खुद को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। डीसी सोनाली गिरी ने बताया कि अगर किसी समाजसेवी संस्था के पास रिहायश उपलब्ध है तथा जो सेक्शन 51 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की सारी शर्तों को पूरा करती हैं वो खुद को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं जिसके बाद ऐसी रजिस्टर्ड संस्थाएं गुम होने एवं मिलने वाले लावारिस बच्चों को अस्थायी रूप से अपनी संस्था में रख सकेंगी।
उन्होंने बताया कि ऐसी संस्थाओं की ओर से आवेदन किए जाने के बाद जिले की बाल भलाई कमेटी द्वारा बाकायदा जांच (इंस्पेक्शन) करने के बाद संबंधित संस्था को फिट फैसिलिटी घोषित किया जाएगा। ऐसी संस्थाओं को अस्थाई रूप से अपनी संस्था में बच्चे रखने के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी बल्कि यह सेवा निरोल मानवता व समाज के हित में मानी जाएगी। उन्होंने साथ यह भी स्पष्ट किया कि समय समय पर ऐसी मानवता की सेवा करने वाली संस्थाओं को उनके द्वारा किए जाने वाले सराहनीय कार्यों के लिए जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित जरूर किया जाएगी। उन्होंने ऐसी संस्थाओं से अपील की कि वे अगर ऐसी सेवा के लिए इच्छुक हैं तो संबंधित संस्था के प्रमुख या प्रतिनिधि लघु सचिवालय में स्थित जिला बाल सुरक्षा अफसर के दफ्तर कमरा नंबर 153 ए में संपर्क कर सकते हैं अथवा किसी अन्य जानकारी के लिए फोन नंबर 01881-222299 पर भी संपर्क किया जा सकता है।