वीडियो व डिजिटल वैन से सुबह आठ से रात आठ बजे तक ही किया जा सकेगा प्रचार
जिला चुनाव अधिकारी कम डीसी सोनाली गिरी ने चुनाव लड़ने वाली पार्टियों को चुनाव प्रचार की सुविधा के लिए कुछ हिदायतें दी हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव कमीशन की हिदायतों के अनुसार राजनीतिक दल व प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार के लिए वीडियो व डिजिटल वैनों का प्रयोग करें।
संवाद सहयोगी, रूपनगर : जिला चुनाव अधिकारी कम डीसी सोनाली गिरी ने चुनाव लड़ने वाली पार्टियों को चुनाव प्रचार की सुविधा के लिए कुछ हिदायतें दी हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव कमीशन की हिदायतों के अनुसार राजनीतिक दल व प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार के लिए वीडियो व डिजिटल वैनों का प्रयोग करें। साथ यह भी कहा कि इसके लिए मुख्य चुनाव अफसर पंजाब तथा जिला चुनाव अधिकारी से पहले मंजूरी लेना लाजमी बनाया गया है।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोविड पाबंदियों के चलते चुनाव प्रचार के लिए वीडियो व डिजिटल वैनों का प्रयोग किया जा रहा है लेकिन उन्होंने अगर मुख्य चुनाव अफसर पंजाब तथा जिला चुनाव अधिकारी से पहले मंजूरी नहीं ली (प्री-सर्टिफिकेशन) तो वो वीडिया व डिजिटल वैनों का प्रचार के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उलंघन है। उन्होंने बताया कि अगर किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता का उलंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने साथ यह भी कहा कि अगर किसी वैन एवं वाहन को डिजिटल या वीडियो चुनाव प्रचार के लिए लिया जाता है तो उस वैन के मालिक को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत संबंधित ट्रांसपोर्ट नोडल अफसर से सर्टिफिकेट लेना जरूरी बनाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग की जाने वाली इन वैनों के रोजाना रूट बारे भी स्थानीय प्रशासन व जिला चुनाव अफसर को सूचना देना भी जरूरी बनाया गया है। ऐसी वैन से केवल सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक ही प्रचार कर सकेंगी।