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बिना देरी किए छोड़ें अवैध कब्जे, नहीं तो कार्रवाई

रूपनगर जिला मजिस्ट्रेट रूपनगर डॉ. सुमित जारंगल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए जनहित में विभिन्न आदेश जारी किए हैं तथा जिला वासियों को उक्त आदेशों के बाध्य रहने की सख्त हिदायत भी की है। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेशों में जिला वासियों को निर्देश दिए हैं कि साइकिल, रिक्शा, रेहड़ी, ट्रैक्टर व ट्रॉली तथा अन्य वाहनों के पीछे लाल रंग के रिफ्लेक्टर या चमकदार टेप जरूर लगाएं अन्यथा इन्हें सड़कों पर मत चलाया जाए।

By JagranEdited By: Published: Sat, 17 Nov 2018 09:29 PM (IST)Updated: Sat, 17 Nov 2018 09:29 PM (IST)
बिना देरी किए छोड़ें अवैध कब्जे, नहीं तो कार्रवाई
बिना देरी किए छोड़ें अवैध कब्जे, नहीं तो कार्रवाई

संवाद सहयोगी, रूपनगर

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जिला मजिस्ट्रेट रूपनगर डॉ. सुमित जारंगल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए जनहित में विभिन्न आदेश जारी किए हैं तथा जिला वासियों को उक्त आदेशों के बाध्य रहने की सख्त हिदायत भी की है। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेशों में जिला वासियों को निर्देश दिए हैं कि साइकिल, रिक्शा, रेहड़ी, ट्रैक्टर व ट्रॉली तथा अन्य वाहनों के पीछे लाल रंग के रिफ्लेक्टर या चमकदार टेप जरूर लगाएं अन्यथा इन्हें सड़कों पर मत चलाया जाए। इसके साथ उन्होंने हर छोटे बड़े वाहन के आगे व पीछे नियमानुसार लाइटें लगाने की भी हिदायत दी, ताकि सड़कों पर होने वाले हादसों को कम किया जा सके।

इसी के साथ उन्होंने जिले के अधिकार क्षेत्र में किसी भी सरकारी सड़क या रास्ते पर नाजायज कब्जा न करने के आदेश भी जारी किए हैं जबकि उन्होंने अपने आदेशों में यह भी कहा है कि कुछ लोगों एवं ऐसे किसानों जिनकी जमीन सरकारी सड़कों व रास्तों के साथ लगती है, ने भी सड़कों व रास्तों पर नाजायज कब्जे किए हुए हैं। उन्होंने ऐसे तमाम लोगों को सख्त हिदायत दी कि वे किसी कानूनी परेशानी से बचने के लिए बिना देरी अवैध कब्जे को छोड़ दें अन्यथा आदेशों का उलंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत पुलिस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने जिले अंदर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने व जिले अंदर अमन, शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउड स्पीकर चलाने व ध्वनि पैदा करने वाले यंत्र चलाने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। उन्होंने अपने आदेशों में यह भी स्पष्ट किया है कि सुबह छह बजे से रात्रि दस बजे तक अगर लाउड स्पीकर या ध्वनि पैदा करने वाला यंत्र चलाना है, तो उसके लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम या सामर्थ अधिकारी से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई खास आयोजन रात के वक्त होता है तो उसके लिए संबंधित एसडीएम से मंजूरी लेना जरूरी होगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने एक अन्य आदेश में जिला वासियों को हिदायत दी है कि अगर उनके मकान में कोई नया किरायदार रहने आता है तो उसकी पूरी सूचना नजदीकी थाना में जरूर दर्ज करवाई जाए। इसके अलावा उन्होंने औद्योगिक इकाइयों, विभिन्न व्यवसाय को चलाने वालों तथा जिले के किसानों को भी निर्देश दिए हैं कि अगर उनके पास कोई भी बाहरी व्यक्ति अस्थाई या स्थाई रूप से काम करने आता है तो उसकी भी पूरी जानकारी नजदीकी थाना या चौकी में दर्ज करवाई जाए। उन्होंने सख्ती से कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है तथा स्पष्ट किया कि उक्त सारे आदेश तुरंत प्रभाव से लागू समझे जाएं।


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