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पुडा के एसडीओ व जेई पर जब्त प्रॉपर्टी से अवैध निर्माण हटाए बिना एनओसी देने के आरोप

पटियाला पुडा दफ्तर के एसडीओ व जेई पर जब्त प्रॉपर्टी से नाजायज निर्माण हटाए बिना एनओसी जारी करने के आरोप लगे हैं। यह आरोप फेस-2 निवासी सुरजीत सिंह नाम के व्यक्ति ने लगाए। इस मामले की शिकायत डायरेक्टर विजिलेंस को भेज दोनों अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 28 Jul 2020 11:58 PM (IST)Updated: Tue, 28 Jul 2020 11:58 PM (IST)
पुडा के एसडीओ व जेई पर जब्त प्रॉपर्टी से अवैध निर्माण हटाए बिना एनओसी देने के आरोप
पुडा के एसडीओ व जेई पर जब्त प्रॉपर्टी से अवैध निर्माण हटाए बिना एनओसी देने के आरोप

बलविदरपाल सिंह, पटियाला

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पुडा दफ्तर के एसडीओ व जेई पर जब्त प्रॉपर्टी से नाजायज निर्माण हटाए बिना एनओसी जारी करने के आरोप लगे हैं। यह आरोप फेस-2 निवासी सुरजीत सिंह नाम के व्यक्ति ने लगाए। इस मामले की शिकायत डायरेक्टर विजिलेंस को भेज दोनों अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि एसडीओ व जेई इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। दोनों अधिकारियों का कहना है कि एनओसी नियमों अनुसार ही जारी की गई है। जानकार बताते है कि पिछले समय में बिल्डिग निर्माण संबंधी पुडा के चंडीगढ़ स्थित दफ्तर की ओर से नए नियम भी जारी किए गए थे। ये है मामला : शिकायतकर्ता के अनुसार 15 सितंबर 2015 से एससीओ 01-सी अर्बन एस्टेट की ओर से अवैध निर्माण करने व उसे हटाने के लिए लगातार पुडा अधिकारियों से संपर्क किया गया। दफ्तरी नंबर 14186-87 तारीख 29 नवंबर 2017 को उक्त विवादित एससीओ-01सी, की बिल्डिग को निर्माण सहित जब्त कर लिया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार पत्र नंबर 28191 तारीख 25 जुलाई 2018 के निर्देशों का उल्लंघन कर एसडीओ राजीव कुमार व जेई संघर्ष कुमार व विभिन्न कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार कर नाजायज निर्माण हटाए बिना ही उक्त जब्त प्रॉपर्टी पर एनओसी जारी की। एनओसी मिलने के बाद प्रॉपर्टी के मालिक ने जब्त प्रॉपर्टी को आगे सेल कर दिया।

कोट्स

पुडा दफ्तर के सामने मेरा घर है। मेरे घर के सामने उक्त बिल्डिग बनी हुई है। पुडा अधिकारियों के निर्देशों में साफ लिखा है कि बिल्डिग की पिछली साइड बनी पोड़ियां नाजायज ढंग से बनाई गई हैं। पर एसडीओ राजीव व जेई संघर्ष ने नाजायज बनी पोड़ियों को हटाए बगैर ही मालिक को एनओसी जारी कर दी। जिसके चलते इन अधिकारियों के खिलाफ यह शिकायत की गई।

----सुरजीत सिंह, शिकायतकर्ता नियमों अनुसार ही मालिक को एनओसी जारी की गई

बिना नाजायज निर्माण हटाए बगैर बिल्डिग मालिक को एनओसी जारी करने के मामले में जेई संघर्ष कुमार का कहना है कि एनओसी नियमों अनुसार ही जारी की गई है। नाजायज निर्माण को पहले ही हटा दिया था। बाकी बुधवार को फाइल देखकर ज्यादा जानकारी दे सकता हूं।

उधर, एसडीओ राजीव कुमार ने कहा कि संबंधित जेई को पूरे मामले की रिपोर्ट देने को कहा है। हालांकि जेई ने नाजायज निर्माण को हटाकर ही एनओसी जारी की है। फिर भी बुधवार को जेई संघर्ष से रिपोर्ट लेकर जानकारी दूंगा। ---2017 की रिपोर्ट में पुडा ने पोड़ियों को नाजायज निर्माण घोषित किया था

7 नवंबर 2017 की अस्टेट अफसर अनूप्रिता जौहल ने खुद इस मामले की पड़ताल की। 7 नवंबर 2017 की रिपोर्ट के अनुसार एस्टेट अफसर ने खुद कहा है कि बिल्डिग की पिछली ओर बनी पोड़ियां नाजायज ढंग से बनाई गई हैं। बिल्डिग शाखा की रिपोर्ट के मद्देनजर पंजाब रिजनल टाउन प्लानिग व डेवेलपमेंट एक्ट 1995 की धारा 45(3), 45(4), के तहत एससीओ साइट 0-1सी अर्बन एस्टेट फेज-2 की अलाटमेंट सहित निर्माण को जब्त की जाती है।


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