राहत : अब 31 मार्च तक करवाएं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू
ट्रांसपोर्ट विभाग ने कोरोना काल में एक्सपायर हुए ड्राइविग लाइसेंस धारकों के लिए राहत प्रदान की है।
जागरण संवाददाता, पटियाला : ट्रांसपोर्ट विभाग ने कोरोना काल में एक्सपायर हुए ड्राइविग लाइसेंस धारकों के लिए राहत प्रदान की है। जिन लोगों के ड्राइविग लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं, वे अब आगामी 31 मार्च तक बिना किसी जुर्माने के अपने लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं। इससे पहले विभाग ने यह लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए बीती 31 दिसंबर तक का समय रखा था। लंबे समय से ट्रांसपोर्ट विभाग की वेबसाइट को लेकर पब्लिक को परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके चलते पब्लिक को लाइसेंस बनवाने, रिन्यू करवाने, एड्रेस बदलवाने और विभिन्न कार्य के लिए एजेंटों का सहारा लेना पड़ रहा है। 31 मार्च के बाद जुर्माना भी लगेगा
बीती मार्च में कोविड-19 के चलते राज्य सरकार ने लाकडाउन लगा दिया था। इसी दौरान यहां रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी (आरटीए) दफ्तर सहित विभिन्न दफ्तरों का कामकाज भी बंद रहा। आरटीए दफ्तर का कामकाज बंद होने के चलते पांच हजार से ज्यादा लाइसेंस रिन्यू नहीं हो सके। लाकडाउन खुलने के बाद इन लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए सरकार ने बीती 31 दिसंबर तक समय दिया था। फिलहाल लंबे समय से आनलाइन स्लाट लेने में पब्लिक को काफी परेशानी उठानी पड़ी। ड्राइविग लाइसेंस का स्लाट लेने के लिए करीब तीन से चार दिन का समय लगता था। इसके चलते काफी संख्या में ड्राइविग लाइसेंस बीती 31 दिसंबर तक रिन्यू नहीं हो सके। विभाग की ओर से तय तारीख के बाद संबंधित व्यक्ति को जुर्माने के साथ ड्राइविग लाइसेंस रिन्यू करवाना होगा।
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विभाग का यह फैसला लोगों के हित में लिया गया है। जिन लोगों के लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं, उनको लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए तीन महीने तक का समय और मिल गया है, वह भी बिना जुर्माने के। अगर इसके बाद भी कोई व्यक्ति समय पर लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाता तो उसे फीस सहित जुर्माना भरना होगा।
--शाम लाल, असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट अफसर, पटियाला।