पंजाब कर विभाग ने अंतरराज्यीय व्यापार विवरण ऑनलाइन करने की सुविधा शुरू की
पटियाला पंजाब राज्य कर विभाग ने व्यापारी वर्ग को बड़ी राहत देते हुए करदाताओं के निवेदन पर अंतरराज्यीय व्यापार विवरण को ऑनलाइन जमा करवाने की सुविधा शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, पटियाला :
पंजाब राज्य कर विभाग ने व्यापारी वर्ग को बड़ी राहत देते हुए, करदाताओं के निवेदन पर अंतरराज्यीय व्यापार विवरण को ऑनलाइन जमा करवाने की सुविधा शुरू कर दी है। पंजाब के राज्य कर कमिश्नर नीलकंठ ने बताया कि कोविड-19 को ध्यान में रखते विभाग ने व्यापारियों को सुविधा देते सीएसटी एक्ट 1956 के अंतर्गत जरूरी कानूनी फार्म (फार्म सी, ई, एफ आदि) दस्ती जमा करवाने से पहले फार्म ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इसके साथ व्यापारी और वार्ड इंचार्ज में जहां सीधा संबंध नहीं होगा, वहां भी काम में तेजी आएगी।
कर कमिश्नर ने बताया कि ऑनलाइन फार्म भरने की यह सुविधा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी और इसलिए वेबसाइट पर जाकर अंतरराज्जीय सेल के लिए फार्म भरने वाले स्थान पर क्लिक करना होगा। विवरण जमा होने के बाद मंजूरी की रसीद भी वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकेगी। इस संबंधित किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए फोन नंबर 0175 -2300419 या 0175 -2225192 पर संपर्क किया जा सकता है। इसी दौरान अतिरिक्त कर कमिश्नर शौकत अहमद परे ने बताया कि विभाग ने 15 जुलाई को एक पब्लिक नोटिस जारी करके सभी करदाताओं को अंतरराज्जीय बिक्री के संबंध में जरूरी कानूनी फार्म सी, ई, एफ आदि भरने के लिए कहा जा चुका है। इसके इलावा कानूनी फार्मों के घेरे से बाहर केंद्रीय बिक्री कर अधीन आते अंतरराज्जीय व्यापार के साथ संबंधित करदाताओं को स्वयं मूल्यांकन करने और अंतरराज्जीय व्यापार पर बनता टैक्स और ब्याज अगर बनता है तो आगामी 17 अगस्त से पहले -पहले जमा करवाने के लिए कहा गया है।