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बयान लेने अस्पताल पहुंची पुलिस को नहीं मिले दूसरे गुट के जख्मी

पटियाला थाना लाहौरी गेट इलाके में आते एसएसटी नगर में बुधवार दोपहर को दिनदहाड़े निहंगों द्वारा वकील पर तलवार से जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था।

By JagranEdited By: Published: Fri, 24 Jul 2020 12:10 AM (IST)Updated: Fri, 24 Jul 2020 12:10 AM (IST)
बयान लेने अस्पताल पहुंची पुलिस को नहीं मिले दूसरे गुट के जख्मी
बयान लेने अस्पताल पहुंची पुलिस को नहीं मिले दूसरे गुट के जख्मी

जागरण संवाददाता, पटियाला : थाना लाहौरी गेट इलाके में आते एसएसटी नगर में बुधवार दोपहर को दिनदहाड़े निहंगों द्वारा वकील पर तलवार से जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। इस मामले में वकील मनप्रीत बाजवा की शिकायत पर दमदमी टकसाल राजपुरा के इंचार्ज बलजिदर परवाना, जगजीत सिंह दर्दी, प्रभजीत सिंह, गुड्डू वेल्डर और 35 अनजान लोगों को नामजद किया था। पुलिस को केस दर्ज किए जाने के बाद सूचना मिली कि परवाना ग्रुप के कुछ मेंबर जख्मी हालत में माता कौशल्या अस्पताल में दाखिल हैं। इसके बाद पुलिस पार्टी वीरवार सुबह इन लोगों के बयान लेने के लिए पहुंची, लेकिन अस्पताल से जख्मी बिना किसी सूचना के चले गए। ऐसे में पुलिस इन लोगों के बयान नहीं ले पाई। जांच अधिकारी एएसआइ तेजिदर सिंह ने कहा कि दूसरे गुट के बयान नहीं लिए जा सके हैं, इन लोगों से संपर्क किया जा रहा है।

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एसएसटी नगर निवासियों ने की नारेबाजी

एसएसटी नगर के निवासियों ने वकील मनप्रीत बाजवा व राजदीप सिंह के हक में उतरते हुए वीरवार को नारेबाजी की। फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए इन लोगों ने नारेबाजी करते हुए पुलिस को मामले के आरोपितों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। घटना के समय दर्दी पुलिस सांझ केंद्र अर्बन एस्टेट में थे

जगजीत सिंह दर्दी ने जारी बयान में कहा कि जिस समय एसएसटी नगर में यह घटना हुई थी, उस समय वह अर्बन एस्टेट स्थित पुलिस सांझ केद्र में थे। एक बजे से लेकर तीन बजे तक वह केंद्र में थे, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी चेक की जा सकती है। इसके अलावा इस मामले में सांसद परनीत कौर को दखल देते हुए सही कार्रवाई करवाने की मांग की है। उनके अनुसार दमदमी टकसाल द्वारा राज्य भर में दो लाख पौधे लगाने का संकल्प किया था, इसके तहत ही वह स्कूल की जमीन पर पौधे लगाने आए थे। यहां पर उन पर जानलेवा हमला किया गया और बिना वजह केस में गलत तरीके से नाम जोड़ा गया है।


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