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धोखे से मकान नाम करवाने के मामले में महिला पुलिस गिरफ्त से दूर

धोखाधडी के मामले में थाना सिविल लाईन पुलिस ने महिला गुरप्रीत कौर निवासी गांव अजनौदां जिला पटियाला के खिलाफ मामला दर्ज किया ।

By JagranEdited By: Published: Sun, 13 Oct 2019 12:12 AM (IST)Updated: Sun, 13 Oct 2019 12:12 AM (IST)
धोखे से मकान नाम करवाने के मामले में महिला पुलिस गिरफ्त से दूर
धोखे से मकान नाम करवाने के मामले में महिला पुलिस गिरफ्त से दूर

जागरण संवाददाता. पटियाला : धोखाधडी के मामले में थाना सिविल लाईन पुलिस ने महिला गुरप्रीत कौर निवासी गांव अजनौदां जिला पटियाला के खिलाफ मामला दर्ज किया लेकिन अभी तक यह महिला पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जिला अतिरिक्त सैशन जज संजय कुमार सचदेवा की अदालत में आरोपित महिला ने अंतरिम जमानत की याचिका धारा 438 सीआरपीसी के तहत दायर की हुई है जिस पर बीत 10 अक्टूबर तारीख तय की गई थी लेकिन अदालत ने इस याचिका की अगली सुनवाई 14 अक्तूबर पर डाल दी है।

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उक्त आरोपित महिला के खिलाफ शिकायतकर्ता मनोज कुमार पुत्र स्व: एचएल शर्मा ने पुलिस के पास दर्ज शिकायत में बताया था कि उसके पिता जो बुजुर्ग थे और बीमार रहते थे। उक्त आरोपित महिला जो उनके मकान नंबर 21, जय जवान कॉलोनी नजदीक बडूंगर में घर का काम करने के लिए वर्ष 2016 में आती थी। उसने पुलिस को बताया कि उक्त महिला ने उनके उक्त घर में करीब 3-4 महीने ही काम किया था। शिकायतकर्ता मनोज कुमार ने बताया कि आरोपित महिला ने उसके पिता की बीमारी का कथित तौर पर फायदा उठाकर उनके किसी तरह से हस्ताक्षर या अंगूठा लगवाकर बिना किसी लेन-देन से मकान की रजिस्ट्री अपने नाम पर करवा ली थी। शिकायतकर्ता मनोज ने आगे बताया कि उक्त आरोपित महिला ने वही मकान दो अन्य व्यक्तियों को कथित तौर पर बेच दिया जो प्रापर्टी डीलर हैं। जब इस संबंध में पुलिस के एएसआई देवी राम से उक्त आरोपित महिला की गिरफ्तार संबंधी बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह मामला कोर्ट में गया हुआ है और महिला गुरप्रीत कौर ने अपनी अंतरिम जमानत की याचिका दायर की हुई है और पुलिस की फाइल कोर्ट में गई है।


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