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Punjab Electricity Rate लोगों को लगेगा बिजली का झटका, आर्थिक मुश्किल में फंसा पावरकाॅम बढ़ाएगा Electricity rates

Punjab Electricity Rate बिजली दरें में वृद्धि होने वाली है। आर्थिक मुश्किल में फंसे पावरकॉम ने बिजली दरों में वृद्धि करने का फैसला किया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Wed, 13 Nov 2019 01:47 PM (IST)Updated: Thu, 14 Nov 2019 03:32 PM (IST)
Punjab Electricity Rate लोगों को लगेगा बिजली का झटका, आर्थिक मुश्किल में फंसा पावरकाॅम बढ़ाएगा Electricity rates
Punjab Electricity Rate लोगों को लगेगा बिजली का झटका, आर्थिक मुश्किल में फंसा पावरकाॅम बढ़ाएगा Electricity rates

पटियाला, जेएनएन। Punjab Electricity Rate : पंजाब में बिजली उपभोक्‍ताओं को जल्‍द ही झटका लगने वाला है। पवरकॉम राज्‍य में बिजली की दरों में वृद्धि की तैयारी है। थर्मल प्लाटों को पावरकॉम की ओर से किया गया1426 करोड़ों रुपये का भुगतान बिजली उपभोक्ताओं पर भारी पड़ सकता है। पावरकॉम ने आर्थिक संकट से बचने के लिए रेगुलेटरी कमीशन को बिजली की दरें बढ़ाने की याचिका दायर की है। पावरकॉम अगले सप्ताह रेगुलेटरी कमीशन को एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट रिपोर्ट सौंपेगी।

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बिजली की दरें बढ़ाने के लिए रेगुलेटरी कमीशन को डाली याचिका

कोयले की सफाई के भुगतान को लेकर राजपुरा और तलवंडी साबो थर्मल प्लांट की पावरकॉम के खिलाफ लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने पावरकॉम को 1420 करोड़ रुपये भुगतान करने के आदेश दिए हैं। थर्मल प्लांटों को किए जाने वाले इस भुगतान की रिकवरी उपभोक्ताओं से करने के लिए पावरकॉम ने बिजली दरें बढ़ाने की याचिका दायर की है।

पावरकॉम अगले सप्ताह रेगुलेटरी कमीशन को सौंपेगा एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट रिपोर्ट

पावरकॉम के चीफ इंजीनियर एआरआर एंड टीआर ने रेगुलेटरी कमिशन के पास दायर याचिका में बताया कि दो निजी बिजली कंपनियों नाभा पॉवर लिमिटेड (एनपीएल) और तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीपीएल) ने पावरकॉम के खिलाफ कुछ मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। कोर्ट ने 1420 करोड़ रुपये इन कंपनियों को अदा करने के आदेश दिए थे।

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पावरकॉम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1420 करोड़ रुपये का भुगतान थर्मल प्लांट चलाने वाली कंपनियों को किया है। 421 करोड़ 77 लाख रुपये एनपीएल को और 1002 करोड़ 5 लाख रुपये टीपीएल को अदा कर दिए हैं। इस रकम को पावकॉम की ओर से दोनों बिजली कंपनियों से बिजली खरीदने के लिए किया गया खर्च मानते हुए अलग-अलग वर्गों के लिए तय बिजली दरों में वृद्धि की जाए। इसकी वसूली भी पिछले समय से की जाए।

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इसके साथ ही इस याचिका पर फैसला जल्द लेने का आग्रह भी किया है। रेगुलेटरी कमिशन ने पावरकॉम की इस याचिका पर सार्वजनिक एतराज मांगते हुए पांच दिसंबर की तारीख तय की है। नौ  नवंबर को प्रकाशित हुई सूचना के 21 दिन के अंदर लोग अपना एतराज कमिशन को भेज सकते हैं।

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