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विदेश यात्रा संबंधी शिकायत नोडल प्वाइंट गठित

सरकार ने प्रिवेंशन आफ ह्यूमन स्मग्लिंग एक्ट 2012 पंजाब ट्रैवल प्रोफेशन रेगुलेशन एक्ट 2014 के जरिए जिला रोजगार व कारोबार ब्यूरो को नोडल प्वाइंट बनाया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 17 Nov 2021 05:23 PM (IST)Updated: Wed, 17 Nov 2021 05:23 PM (IST)
विदेश यात्रा संबंधी शिकायत नोडल प्वाइंट गठित

जागरण संवाददाता, पटियाला : विदेश यात्रा, विदेशों में पढ़ाई व रोजगार पर भेजने के दौरान हो रही धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाने के लिए सरकार ने प्रिवेंशन आफ ह्यूमन स्मग्लिंग एक्ट 2012 पंजाब ट्रैवल प्रोफेशन रेगुलेशन एक्ट 2014 के जरिए जिला रोजगार व कारोबार ब्यूरो को नोडल प्वाइंट बनाया है। डिप्टी डायरेक्टर, जिला रोजगार व कारोबार ब्यूरो, अनुराग गुप्ता ने बताया कि ब्यूरो में रजिस्टर व अनरजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि विदेश यात्रा को लेकर हुए धोखे के शिकार व्यक्ति लिखित शिकायत नोडल प्वाइंट जिला रोजगार व कारोबार ब्यूरो में किसी भी काम वाले दिन अपना पहचान पत्र के जरिए दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत की वेरीफिकेशन एक हफ्ते में की जाएगी। अगर नोडल प्वाइंट के ध्यान में कोई ट्रैवल एजेंट बिना लाइसेंस या फिर लाइसेंस की तारीख खत्म हो चुकी है या फिर अनरजिस्टर्ड एजेंट आते हैं तो उन पर डीसी व पुलिस विभाग द्वारा तुरंत कार्रवाई करने के अलावा एफआइआर दर्ज हो सकती है। एफआइआर दर्ज होने के बाद तुरंत ट्रैवल एजेंट की सूचना जिला प्रशासन की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी।

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