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NGT ने दिखाई सख्ती, पंजाब में प्रदूषण फैलाने वाले तीन थर्मल प्लांटों को 1.56 करोड़ का जुर्माना

एनजीटी ने पंजाब के तीन थर्मल प्लांटों पर 1.56 करोड़ का जुर्माना लगाया है। फ्लाइऐश का सही निपटारा नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। जुर्माना 15 दिन में भरना होगा।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sun, 26 Jul 2020 04:21 PM (IST)Updated: Sun, 26 Jul 2020 04:22 PM (IST)
NGT ने दिखाई सख्ती, पंजाब में प्रदूषण फैलाने वाले तीन थर्मल प्लांटों को 1.56 करोड़ का जुर्माना
NGT ने दिखाई सख्ती, पंजाब में प्रदूषण फैलाने वाले तीन थर्मल प्लांटों को 1.56 करोड़ का जुर्माना

जेएनएन, पटियाला। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पंजाब के तीन थर्मल पावर प्लांटों को फ्लाइऐश का सही तरीके से निपटारा नहीं करने पर 1.56 करोड़ का जुर्माना लगाया है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के कारण लगाए गए इस जुर्माने को भरने के लिए पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने 15 दिन का समय दिया है।

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आदेशों के तहत गोइंदवाल साहिब थर्मल पावर प्लांट को 47,08 480 रुपये, नाभा थर्मल पावर प्लांट राजपुरा को 55,70,239 रुपये और गुरु हरगोबिंद थर्मल प्लांट लहरा मोहब्बत को 53, 94 832 रुपये जमा करवाने को कहा गया। इसके साथ ही गुरु गोबिंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट रोपड़ को भी फ्लाइऐश के उपयोग का डाटा जमा करने के लिए कहा गया।

इसी साल जनवरी में एनजीटी ने पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए इन प्लांटों को वैज्ञानिक तरीके से निपटान करने के निर्देश दिए थे। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी थी। पीपीसीबी का कहना हैं कि थर्मल प्लांटों ने इन आदेशों की परवाह नहीं की। इसी कारण अब उन्हें मोटा जुर्माना किया गया। पंजाब प्रदूषण रोकथाम बोर्ड के सदस्य सचिव करुणेश गर्ग ने इसकी पुष्टि की।

थर्मल प्लांट से निकलती राख को सीधा आसमान में नहीं छोड़ा जा सकता

उन्होंने बताया कि थर्मल प्लांट से निकलती राख को सीधा आसमान में नहीं छोड़ा जा सकता। इस राख को ईंटों, सड़क या पुल निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आसमान में उड़ने वाली राख प्रदूषण का कारण बनती है। इसी कारण इन थर्मल प्लांटों को जुर्माने किए गए है। तय समय में जुर्माने की अदायगी न करने पर जुर्माना राशि बढ़ाई जाएगी। 

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