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इस महीने से पांच फीसद बढ़ोतरी के साथ भरना होगा प्रापर्टी टैक्स

अगर आपने प्रापर्टी टैक्स नहीं भरा है तो अब आपको प्रापर्टी टैक्स के साथ पांच फीसद और रकम देनी होगी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 08 Apr 2021 07:15 AM (IST)Updated: Thu, 08 Apr 2021 07:15 AM (IST)
इस महीने से पांच फीसद बढ़ोतरी 
के साथ भरना होगा प्रापर्टी टैक्स
इस महीने से पांच फीसद बढ़ोतरी के साथ भरना होगा प्रापर्टी टैक्स

जागरण संवाददाता, पटियाला : अगर आपने प्रापर्टी टैक्स नहीं भरा है तो अब आपको प्रापर्टी टैक्स के साथ पांच फीसद और रकम देनी होगी। राज्य सरकार ने प्रापर्टी टैक्स में पांच फीसद की बढ़ोतरी कर दी है। खास बात ये है कि सरकार ने इस फैसले को एक अप्रैल से लागू भी कर दिया है। इस फैसले से आम जनता में रोष पाया जा रहा है।

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सरकार ने प्रापर्टी टैक्स में बढ़ोतरी का फैसला एक अप्रैल से लागू किया है। ऐसे में पिछले साल प्रापर्टी टैक्स नहीं भरने वाले लोगों को पिछले साल का टैक्स देते समय बढ़ोतरी के अनुसार रकम जमा नहीं करवानी होगी। लेकिन इस साल का प्रापर्टी टैक्स भरने के दौरान पांच फीसदी बढ़ोतरी की रकम जमा करवानी होगी। हालांकि उन्हें पिछले साल का टैक्स जमा करवाने के दौरान 20 फीसद पैनल्टी व 18 फीसद ब्याज देना होगा। पिछले साल निगम ने लोगों को बिना पैनल्टी के प्रापर्टी टैक्स भरने का समय दिया था। यह जुर्माना उन लोगों पर लगेगा, जिन्होंने समय रहते पिछले साल का प्रापर्टी टैक्स नहीं भरा। जानकारी अनुसार प्रापर्टी टैक्स से निगम को हर महीने 25 से 30 लाख रुपये की आमदन होती है। सितंबर व अक्टूबर में यह रकम 50 लाख रुपये के करीब पहुंच जाती है। कारण यह है कि अंतिम तारीख नजदीक आने के डार से लोग इस महीनों में अपना टैक्स जमा करवाते हैं। सरकार ने प्रापर्टी टैक्स में पांच फीसद बढ़ोतरी का फैसले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस फैसले को एक अप्रैल से लागू कर दिया है। जिसके चलते अब व्यक्ति को पांच फीसद बढ़ोतरी के साथ ही अपना प्रापर्टी टैक्स भरना होगा।

- शमिदर सिंह, सुपरिंटेंडेंट, नगर निगम


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