ग्रुपबाजी के कारण लाइसेंस रद हुआ : एडवोकेट घुम्मण
पटियाला बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जिला बार एसोसिएशन के प्रधान जेपीएस घुम्मण का लाइसेंस रद कर व प्रधानगी से हटाए जाने के बाद मंगलवार को सदस्यों से मीटिग की।
जागरण संवाददाता, पटियाला : बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जिला बार एसोसिएशन के प्रधान जेपीएस घुम्मण का लाइसेंस रद कर व प्रधानगी से हटाए जाने के बाद मंगलवार को सदस्यों से मीटिग की। बार काउंसिल के फैसले को लेकर घुम्मण व सदस्यों ने बुधवार को दोबारा से मीटिग रखी है।
घुम्मण ने कहा कि उनके खिलाफ लिया गया फैसला पूरी तरह से ग्रुपबाजी से प्रेरित है। इस फैसले के खिलाफ अपील को लेकर बुधवार की मीटिग में फैसला करेंगे। जल्द ही उनके खिलाफ साजिश रचने वालों के नामों का पर्दाफाश करेंगे। जेपीएस घुम्मण मौजूदा प्रधान थे, उनके खिलाफ वकील शिविन शर्मा ने शिकायत दी थी। शिविन शर्मा का आरोप था कि पिछली टर्म के दौरान वह उपप्रधान थे, ऐसे में चुनाव के दौरान उन्हें रिटर्निंग अफसर बनाया जाना था। बावजूद इसके घुम्मण ने अपने पक्ष के व्यक्ति को रिटर्निंग अफसर नियुक्त करते हुए प्रधानगी हासिल की थी। इसके बाद बार काउंसिल ने मामले की जांच शुरू करते हुए वोटरों का रिकार्ड मांगा था, लेकिन रिकार्ड देने में भी घुम्मण द्वारा देरी किए जाने की बात सामने आई। इन सभी पहलुओं को देखते हुए बार काउंसिल ने घुम्मण का लाइसेंस रद करते हुए अगले चुनाव होने पर तीन सदस्यीय चुनाव कमेटी नियुक्त कर दी। इसमें शिविन शर्मा आरओ, एआरओ गुरमीत सिंह व गुरिदरपाल बवेजा को शामिल किया है।