हुक्का बार की जांच कर किया 1700 रुपये जुर्माना
तंबाकू कंट्रोल एक्ट के तहत प्राप्त नए दिशा निर्देश के अनुसार ई-सिगरेट और हुक्का बार की चेकिग की गई।
जेएनएन, पटियाला : तंबाकू कंट्रोल एक्ट के तहत प्राप्त नए दिशा निर्देश के अनुसार ई-सिगरेट और हुक्का बार की चेकिग की गई। सेहत विभाग की टीम ने थाना डिवीजन नंबर चार की पुलिस की मदद से साथ भुपिदरा रोड और 22 नंबर फाटक के पास स्थित बीयर बार और रेस्टोरेंट की चेकिग की डॉ. सुखमिदर सिंह ने बताया कि इन स्थानों से कहां भी ई-सिगरेट या हुक्का आदि की सामग्री प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद टीम को त्रिपड़ी स्थित ब्रदर्ज पान पार्लर की दुकान पर छापामारी के दौरान खुली सिगरेट, सिगरेट के बड्स प्राप्त हुए जिस पर मालिक को 400 रुपये का जुर्माना किया गया। खुली सिगरेट को मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया। इसके बाद टीम ने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास तंबाकू के पदार्थो की बिक्री कर रहे रेहड़ी वालों पर एक्ट का उल्लंघन करने पर 1300 रुपये का जुर्माना किया। डॉ. सुखमिदर ने बताया कि इस मौके पर तंबाकू पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों को खुली सिगरेट, हुक्का, व ई-सिगरेट आदि बेचने व रखने को लेकर चेतावनी दी गई।