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तय संख्या से अधिक भीड़ जमा करने पर दर्ज होगा केस: एसएसपी

कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की वजह से जारी हुई नई गाइडलाइंस के तहत पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 27 Feb 2021 04:26 PM (IST)Updated: Sat, 27 Feb 2021 04:26 PM (IST)
तय संख्या से अधिक भीड़ जमा करने पर दर्ज होगा केस: एसएसपी
तय संख्या से अधिक भीड़ जमा करने पर दर्ज होगा केस: एसएसपी

जागरण संवाददाता, पटियाला : कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की वजह से जारी हुई नई गाइडलाइंस के तहत पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएसपी आइपीएस विक्रमजीत दुग्गल ने कहा कि नई गाइडलाइंस के अनुसार इनडोर एरिया में 100 लोगों की भीड़ जमा हो सकती है जबकि बाहर खुले मैदान में कार्यक्रम में 200 लोगों को जमा होने की अनुमति है। तय संख्या से अधिक लोगों के जमा होने पर केस दर्ज किया जाएगा। फिलहाल लोगों से अपील है कि इन निर्देशों के अनुसार ही अपना कार्यक्रम रखें और सरकार की गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। यह निर्देश लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर जारी किए गए हैं।

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मास्क को लेकर अपील की पहल

एसएसपी दुग्गल ने कहा कि मास्क को लेकर चालान काटने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की है। पटियाला पुलिस लोगों को सुरक्षा के लिहाज से मास्क पहनने की अपील को पहल देगी। लोगों से अपील है कि वह घर से बाहर निकलते समय या फिर किसी भी सावर्जनिक स्थान, भीड़ में जाएंगे तो मास्क जरूर पहनें। किसी भी तरह का लक्ष्ण दिखाई देने पर तुरंत कोविड सेंटर के डाक्टरों से संपर्क करें।


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