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धान के अवशेष को आग लगाने पर पाबंदी

पटियाला पटियाला के जिला मैजिस्ट्रेट कुमार अमित ने जिला पटियाला में धान की अवशेष को आग लगाने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 24 Sep 2020 11:50 PM (IST)Updated: Thu, 24 Sep 2020 11:50 PM (IST)
धान के अवशेष को आग लगाने पर पाबंदी
धान के अवशेष को आग लगाने पर पाबंदी

जासं, पटियाला : पटियाला के जिला मैजिस्ट्रेट कुमार अमित ने जिला पटियाला में धान की अवशेष को आग लगाने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई है।

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जिला मजिस्ट्रेट कुमार अमित ने कहा है कि धान की फसल काटने के बाद जमीन मालिकों की तरफ से धान के अवशेष को आग लगा दी जाती है जिससे हवा में धुएं के साथ बहुत प्रदूषण फैलता है और वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सड़क के साथ लगते खेतों में आग लगाने के कारण सड़क पर घना धुआं होने के कारण यातायात में विघ्न पड़ता है और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इससे जानी और माली नुक्सान होने का खतरा रहता है। यह हुक्म आगामी 22 नवंबर तक लागू रहेंगे।


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