एटीओ ने माना, गलती व बिना ट्रेनिग सर्टिफिकेट के हैवी ड्राइविग लाइसेंस जारी किया
पटियाला नाभा रोड स्थित ड्राइविग ट्रैक पर एटीओ ने बिना ट्रेनिग सर्टिफिकेट हैवी ड्राइविग लाइसेंस जारी कर दिया।
जागरण संवाददाता, पटियाला : नाभा रोड स्थित ड्राइविग ट्रैक पर एटीओ ने बिना ट्रेनिग सर्टिफिकेट हैवी ड्राइविग लाइसेंस जारी कर दिया। मामला सामने आने पर एटीओ ने अपनी गलती मानी। अब एटीओ ड्राइविग लाइसेंस को ब्लाक करने की बात कह रहे हैं, जबकि जिस व्यक्ति का लाइसेंस बना, वह विदेश भी चला गया है। एटीओ ने नियमों के विपरीत हैवी ड्राइविग लाइसेंस राजनीतिक सिफारिश के चलते जारी किया, जबकि पब्लिक को ट्रेनिग सेंटर बंद होने की बात कहकर लौटा दिया जाता है। ये है मामला : मंगलवार को ड्राइविग ट्रैक पर सरबजीत नाम के व्यक्ति को लाइसेंस नंबर पीबी112013013 जारी किया गया। यह ड्राइविग लाइसेंस मुक्तसर के महुआना स्थित ट्रेनिग सेंटर के सर्टिफिकेट के बिना ही जारी कर दिया गया। नियमानुसार इस बारे सर्टिफिकेट होना जरूरी है और इसका नियम लागू किया गया है। दूसरी ओर यहां एटीओ शाम लाल ने नियमों के उलट जाकर यह लाइसेंस जारी कर दिया। जब मामला विभागीय स्टाफ व एजेंटों के बीच चर्चा का विषय बना, तो एटीओ ने अपनी गलती स्वीकार करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर मामले पर विभाग के उच्च अधिकारी कुंभकरणी नींद सोए पड़े हैं। कोई भी मामले पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं। उधर कुछ एजेंटों का कहना कि एटीओ व किसी एजेंट की मिलीभगत से यह लाइसेंस बनाया गया है।
कोट्स
गलती से हैवी ड्राइविग लाइसेंस जारी हो गया। अब इस ड्राइविग लाइसेंस को ब्लाक किया जा रहा है। संबंधित व्यक्ति के पारिवारिक मेंबरों को बुलाकर बातचीत कर लाइसेंस को ब्लाक कर दिया जाएगा।
--शाम लाल, एटीओ
पब्लिक के लिए यह नियम
हैवी ड्राइविग लाइसेंस बनवाने के लिए पब्लिक के बनाए गए नियम में व्यक्ति के पास ट्रेनिग सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इससे पहले व्यक्ति को अपाइंटमेंट लेनी पड़ती है। पर महुआना स्थित ट्रेनिग सेंटर कोविड-19 के चलते बंद पड़ा है। ट्रेनिग सर्टिफिकेट न मिलने पर पब्लिक के हैवी ड्राइविग लाइसेंस नहीं बन रहे।