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लोक अदालत में आपसी सहमति से निपटाए 1776 केस

पंजाब प्रदेश कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के कार्यकारी चेयरमैन व पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राकेश कुमार जैन के निर्देश में लोक अदालत लगाई गई।

By JagranEdited By: Published: Sat, 14 Dec 2019 11:46 PM (IST)Updated: Sat, 14 Dec 2019 11:46 PM (IST)
लोक अदालत में आपसी सहमति से निपटाए 1776 केस
लोक अदालत में आपसी सहमति से निपटाए 1776 केस

जागरण संवाददाता, पटियाला : पंजाब प्रदेश कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के कार्यकारी चेयरमैन व पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राकेश कुमार जैन के निर्देश में लोक अदालत लगाई गई। लोगों को सस्ता और तुरंत न्याय प्रदान करने के लिए जिला और सेशन जज कम चेयरमैन •िाला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के राजिदर अग्रवाल की अध्यक्षता में सेशन डिवीजन में शनिवार को लगाई गई। इस दौरान गैर राजीनामा योग्य फौजदारी मामलों को छोड़ कर हर तरह के दीवानी और रेवेन्यू मामले लिए गए।

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राजिंदर अग्रवाल ने बताया कि लोक अदालत में जिले की ज्यूडिशियल अदालतों के 27 बैंच जिनमें पटियाला में 18, राजपुरा में तीन, समाना में तीन और नाभा में तीन बैंचों का गठन किया गया था। इसमें वकील और समाजसेवक लोक अदालतों के बैंचों के मेंबर बने और बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। लोक अदालत में 5853 केस सुनवाई के लिए रखे गए जिनमें से 1776 मामलों का निपटारा आपसी सहमति से करवाया गया। इस दौरान लगभग 26 करोड़ 49 लाख रुपये के अवार्ड पास किए गए।

इस दौरान सेशन जज राजिदर अग्रवाल और चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट-कम-जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी पटियाला परमिदर कौर ने कोर्ट में गठित हरेक बैंच का दौरा किया। उन्होंने लोगों को अदालत में पार्टियों को राजीनामा के साथ झगड़े का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में निपटाए झगड़े का फैसला अंतिम होता है और इस फैसले के विरुद्ध किसी भी अदालत में अपील दायर नहीं होती। यह फैसला आपसी रजामंदी के साथ कराया जाता है, इसलिए दोनों पक्षों के बीच भाईचारा बना रहता है।


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