वार्डबंदी पर आए एतराजों को एक सप्ताह में दूर करे सराकर: हाई कोर्ट
वार्डबंदी को लेकर दर्ज हुए एतराजों पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 2 दिसंबर तक दूर करने का आदेश जारी किया है।
जागरण संवाददाता, पठानकोट :
वार्डबंदी को लेकर दर्ज हुए एतराजों पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 2 दिसंबर तक दूर करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि एतराज दूर होने के बाद वार्डबंदी को लेकर अगली प्रक्रिया की जाए। वार्डबंदी को लेकर भाजपा नेताओं सहित कुल 32 लोगों ने एतराज दर्ज करवाया था। जिसके बाद हाईकोर्ट में रिट दायर की गई थी। बुधवार की दोपहर हाईकोर्ट ने बिना एतराज सुने वार्डबंदी को फाइनल किए जाने को लेकर एतराज जताते हुए सरकार को एक सप्ताह में इस पर अपना जबाव देने का आदेश जारी किया।
पठानकोट के पूर्व मेयर अनिल वासुदेवा, जिला प्रवक्ता योगेश ठाकुर व उपाध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा पठानकोट नगर निगम की जो वार्डबंदी की है वह नियमों के विपरीत है। जिन वार्डों में अनुसूचित जाति की संख्या अधिक है उन वार्डों को जनरल कर दिया गया है। जबकि, जनरल आबादी वाले वार्डों को अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कर दिया गया। वार्डबंदी को लेकर यहां आम लोगों के साथ-साथ भाजपा से संबंधित लोगों ने विगत माह हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। रिट दायर करने के बावजूद भी पंजाब सरकार ने नवंबर के पहले सप्ताह उक्त वार्डबंदी को फाइनल घोषित कर दिया गया। भाजपा द्वारा दायर की गई रिट पटीशन पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 2 दिसंबर तक आए एतराजों का जबाव देने के लिए कहा है। बाकी की कार्रवाई एतराज का जबाव पूरा होने के बाद करने के लिए कहा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि उन्हें न्याय प्रणाली पर पूरा यकीन है।