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दुकानदार, सिनेमाहाल, होटल, ढाबों आनलाइन पंजीकरण करवाएं

पंजाब शाप्स एंड कमर्शियल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1958 के तहत सभी दुकानें सिनेमाहाल होटल ढाबों रेस्तरां अस्पतालों आदि को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 03 Nov 2020 10:55 PM (IST)Updated: Tue, 03 Nov 2020 10:55 PM (IST)
दुकानदार, सिनेमाहाल, होटल, ढाबों आनलाइन पंजीकरण करवाएं
दुकानदार, सिनेमाहाल, होटल, ढाबों आनलाइन पंजीकरण करवाएं

संवाद सहयोगी, पठानकोट : पंजाब शाप्स एंड कमर्शियल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1958 के तहत सभी दुकानें, सिनेमाहाल, होटल, ढाबों, रेस्तरां, अस्पतालों आदि को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। यह बात श्रम विभाग के प्रवर्तन अधिकारी मनोज शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि दुकानदार आनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने उपरोक्त संस्थानों के मालिक से श्चढ्डद्यड्डढ्डश्रह्वह्म.द्दश्र1.द्बठ्ठ पर आनलाइन लिक पर पंजीकरण करवाने की अपील की। पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए नियोक्ता के आधार कार्ड, संस्थान के सामने व अंदर की तस्वीर, संस्था का बिल, अनुबंध या रजिस्ट्री की एक प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। हर दुकानदार का यह कर्तव्य है कि हम कोरोना महामारी के कारण वर्तमान में जो स्थिति का सामना कर रहे हैं, उससे निपटने के लिए मिशन फतेह के तहत पंजाब सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। पठानकोट जिला को कोरोना मुक्त करने और पंजाब सरकार के मिशन फतेह को सफल बनाने के लिए अपना समर्थन देना हम सभी का कर्तव्य है।

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