नई गाइडलाइन : सुबह सात से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी जरूरी दुकानें
जागरण संवाददाता पठानकोट जिला में बढ़ते संक्रमित मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा शि
जागरण संवाददाता, पठानकोट: जिला में बढ़ते संक्रमित मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा शनिवार को फिर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। जारी की गई नई गाइडलाइन में कैटेगरी बढ़ाकर जहां समय सुबह सात से दोपहर दो बजे तक कर दिया गया है, वहीं वीकेंड और नाइट कर्फ्यू में सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। नया आदेश सोमवार से लागू होगा जो 31 मई तक लागू रहेगा। इस बात की जानकारी डीसी पठानकोट संयम अग्रवाल ने दी। इससे पहले जिला प्रशासन के आदेश पर केवल जरूरी वस्तुओं से संबंधित कैटेगरी की दुकानें सुबह नौ से दोपहर एक बजे तक खोलने की इजाजत थी, लेकिन जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार अब दुकानदार सुबह सात बजे से लेकर दोपहर दो बजे तक अपनी दुकानें खोल सकेंगे। डीसी द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सप्ताह के सातों दिन केवल जरूरी सर्विस वाली कैटेगरी से संबंधित दुकानें खुलेंगी।
इसी प्रकार रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम छह बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा, जबकि, वीकेंड कफर्यू शुक्रवार शाम छह बजे से लेकर सोमवार सुबह पांच बजे तक रहेगा। इसके अलावा सारे बार, सिनेमा हाल, जिम, स्पा, स्वीमिग पूलस, कोचिग सेंटर व खेल कांप्लेक्स अभी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे।
ये दुकानें खुलेंगी
- किराना, फ्रेश फ्रूट
- दूध से बने प्रोडक्ट्स, कैटल फीड
- राइस सेलिग मिल व पैडी, शरबत, पेय पदार्थ आदि।
- पोल्ट्री फार्म फीड, मीडिया एंड आइटी जरूरी सेवाएं।
- आटा चक्की।
- सीड्स एंड फर्टिलाइजर, चश्मे की दुकानें अस्पताल में।
- टू व्हीलर, फोर व्हीलर वर्कशाप एंड स्पेयर पार्टस, डेंटिग-पेटिग एंड वेल्डिग की दुकानें।
-प्लांट्स, नर्सरी, साइकिल रिपेयर।