प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती, नाइट कर्फ्यू शुरू
जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए पठानकोट में भी शुक्रवार से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। जिलाधीश संयम अग्रवाल की ओर से जारी किए गए इन आदेशो के तहत 30 अप्रैल तक कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए पुलिस अधिकारियों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं।
राज चौधरी, पठानकोट : जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए पठानकोट में भी शुक्रवार से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। जिलाधीश संयम अग्रवाल की ओर से जारी किए गए इन आदेशो के तहत 30 अप्रैल तक कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए पुलिस अधिकारियों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं। साथ ही कहा गया है कि जो व्यक्ति इनकी अवहेलना करता है, उन पर सख्ती कार्रवाई करते हुए पर्चा दर्ज किया जाए। रात्रि कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक हर रोज रहेगा।
दूसरी ओर कर्फ्यू के बावजूद भी बिना मास्क घूमने वाले, विवाह शादियों व संस्कार पर इनडोर में 50 तथा आउटडोर में 100 लोगों से अधिक एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। थाना प्रभारियों की ओर से भी इस संबंधी मुलाजिमों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं।
ये रहेगी छूट
- मेडिकल व नर्सिंग कालेज आज से खुले रहेंगे।
-जरूरी वस्तुओं की सप्लाई लगातार जारी रहेगी तथा जहाज, ट्रेन व बस से यात्रा करने वालों को राहत रहेगी।
-शादी समारोह व संस्कार में इंडोर में 50 व आउटडोर में 100 लोग ही एकत्र हो पाएंगे।
- सिनेमा हाल, थियेटर, माल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे। ये रहेगी सख्ती
- स्कूल व कालेज के अतिरिक्त अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे परंतु टीचिग व नान-टीचिग के आने स्टाफ को पहले की भांति स्कूल आना पड़ेगा।
- राजनीतिक रैली पर पूरी तरह से बंदिश रहेगी। ऐसे में समस्त राजनेताओं, कार्यकर्ताओं, जगह देने वालों व टेंट हाउस मालिकों पर भी मैनेजमेंट डिजास्टर के तहत मामला दर्ज होगा
-सामाजिक समारोह,कल्चरल तथा खेलकूद समारोह पर पूर्णत पाबंदी रहेगी।
- एक दुकान पर 10 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक।
- सरकारी अधिकारी वर्चुअल व आनलाइन ही बैठक करेंगे।
- बिना मास्क, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों,छह फुट की शारीरिक दूरी न बनाने वालों पर सख्ती करते हुए जुर्माने किये जाएंगे। नाइट कर्फ्यू व सरकारी हिदायतों की पालना न करने पर दर्ज होगा पर्चा : एसएसपी
एसएसपी गुलनीत खुराना ने गाइडलाइन जारी होते ही पठानकोट में थाना प्रभारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में समस्त थाना प्रभारियों केा हिदायतें दी गई कि वे अपने-अपने थाना के अधीन आते क्षेत्र में इसका पालन हर हाल में करवाएं। रात्रि 9 बजे से सुबह पांच बजे तक बाजारों को खोलने तथा आवागमन में पाबंदी रहेंगी। ऐसे में यदि कोई इसकी अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाएगा।