गांव वालों को कानूनी हक बताएगी वैन
पंजाब कानूनी सेवा अथॉरिटी मोहाली के निर्देशानुसार लोगों को कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए मोबाइल वैन शुरू की गई है। जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के चेयरमैन एवं जिला व सेशन जज डॉक्टर तेजिदर सिंह ने हरी झंडी देकर वैन को रवाना किया। उन्होंने बताया कि यह वैन जिले के गांवों में जाकर लोगों को कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करेगी।
संवाद सहयोगी, सुजानपुर : पंजाब कानूनी सेवा अथॉरिटी मोहाली के निर्देशानुसार लोगों को कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए मोबाइल वैन शुरू की गई है। जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के चेयरमैन एवं जिला व सेशन जज डॉक्टर तेजिदर सिंह ने हरी झंडी देकर वैन को रवाना किया। उन्होंने बताया कि यह वैन जिले के गांवों में जाकर लोगों को कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करेगी। वैन में एडवोकेट तथा पैरालीगल वालंटियर लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में बताएंगे। वैन का उद्देश्य लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देना है ताकि जरूरतमंद लोग इसका लाभ ले सकें और इंसाफ प्राप्त कर सकें। उन्होंने बताया कि ये वैन 5 से 13 मार्च तक लोगों को जागरूक करेगी। प्रतिदिन 5 गांवों को कवर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 9 मार्च को कोर्ट कांप्लेक्स में नेशनल लोक अदालत लगाई जा रही है, जिसमें क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस, बैंक रिकवरी केस, पारिवारिक झगड़े, दंपती के झगड़े आदि केसों का निपटारा आपसी सहमति से करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ किसी भी उच्च अदालत में अपील नहीं की जा सकती और केस में लगने वाली फीस भी वापस कर दी जाती है। मंगलवार को पहले दिन मोबाइल वैन ने गांव अजीजपुर, खदाबर, डेसिया, फिरोजपुर कलां तथा अतेपुर में लोगों को कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर अथॉरिटी की सचिव अमनदीप कौर चाहल, एडवोकेट आरती ततियाल, राजेश कपूर, पीएलवी विनोद कुमार, सुरेंद्र पाल, रेखा, सुभाष चंद्र आदि उपस्थित थे।