सोमवार से छह जून तक सुबह सात से शाम पांच बजे तक खुलेंगी दुकानें
जिला प्रशाससन द्वारा शनिवार को फिर से नई गाइडलाइन जारी की गई है।
जागरण संवाददाता, पठानकोट : जिला प्रशाससन द्वारा शनिवार को फिर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। डीसी पठानकोट द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन अनुसार अब दुकानों का समय सुबह सात से शाम पांच बजे तक कर दिया गया है। जबकि, इससे पहले दुकानों का समय सुबह सात से दोपहर दो बजे तक था। वीकेंड व रात्रिकालीन कर्फ्यू पहले की भांति लागू रहेगा। नया आदेश सोमवार से लागू होगा जो छह जून तक लागू रहेगा।
इससे पहले जिला प्रशासन के आदेश पर केवल जरूरी वस्तुओं से संबंधित कैटेगरी की दुकानें सुबह नौ से दोपहर एक बजे तक खोलने की इजाजत थी। फिर 22 मई को सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी थी, जिसमें गैर जरूरी वस्तुओं वाली दुकानें सोमवार से शुक्रवार तथा जरुरी सामान वाली वस्तुओं को पूरा सप्ताह सुबह सात से दोपहर दो बजे तक खोलने की इजाजत दे दी थी। वहीं शनिवार को को जारी की गई गाइडलाइन में भी जरूरी वस्तुओं वाली दुकानें पूरा सप्ताह सुबह सात से शाम पांच बजे तथा गैर जरूरी समान वाली दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात से शाम पांच बजे तक खुलेंगी।
डीसी संयम अग्रवाल ने बताया कि रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम छह बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा, जबकि, वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार शाम छह बजे से लेकर सोमवार सुबह पांच बजे तक रहेगा। इसके अलावा बार, सिनेमा हाल, जिम, स्पा, स्वीमिग पूलस, कोचिग सेंटर व खेल कांप्लेक्स अभी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे।
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यह दुकानें खुलेंगी पूरा सप्ताह
-करियाणा, फ्रेश फ्रूट
-दूध से बने प्रोडक्ट्स, कैटल फीड
-राइस सेलिग मिल व पैडी, शरबत, पेय पदार्थ आदि।
-पोल्ट्री फार्म फीड, मीडियां एंडट आइटी जरुरी सेवाएं।
-आटा चक्की।
-सीड्स एंड फर्टिलाइजर, चशमे की दुकानें अस्पताल में।
-टू व्हीलर, फोर व्हीलर वर्कशाप एंड स्पेयर पार्ट्स, डेंटिग-पेटिग एंड वेल्डिग की दुकानें।
-प्लांट्स, नर्सरी, साइकिल रिपेयर।