बाजारों से खाद्य पदार्थो के दस सैंपल भरे
ब्रांडेंड तथा पैकेट बंद खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को यकीनी बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने विभिन्न बाजारों में दबिश दी।
संवाद सहयोगी, पठानकोट : पठानकोट में ब्रांडेंड तथा पैकेट बंद खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को यकीनी बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने विभिन्न बाजारों में दबिश दी। इस दौरान किरयाना व अन्य खाद्य पदार्थो के दस सैंपल भरे गए।
असिस्टेंट फूड कमिश्नर डॉ. जीएस पन्नू ने बताया कि ये सैंपल पठानकोट के मोहल्ला कॉलेज रोड, ढाकी तथा ढांगू इलाके से भरे गए हैं। सभी सैंपल जांच के लिए खरड़ लैब भेजे गए हैं। डॉ. पन्नू ने दुकानदारों को हिदायतें की कि वे ब्रांडेड और पैकटबंद पदार्थ ही बेचें। खुली हल्दी, मिर्च तथा अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री न की जाए। साथ ही फल विक्रेताओं को भी कहा गया कि गला-सड़ा फल न बेचें।
12 लाख से कम की सालाना आमदन वाले के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी
डॉ. पन्नू ने कहा कि जिन खाद्य पदार्थ विक्रेताओं की सालाना आय 12 लाख से कम है, उनका रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद जरूरी है। जिनकी आय 12 लाख से अधिक है, उन्हें लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसकी प्रक्रिया बेहद सरल है। इसके लिए विक्रेता को आधार कार्ड, पैन, फोटो तथा घर का पता देना है। रजिस्ट्रेशन के लिए 100 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से पांच साल देने हैं। इसी तरह लाइसेंस लेने के लिए एक साल की फीस दो हजार रुपये है। इसे ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है।