कोटपा एक्ट के तहत आठ चालान काटे
18 साल के कम आयु के बच्चे न तो तंबाकू का सेवन कर सकते है ओर ना ही तंबाकू बेच सकते है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के घेरे में तंबाकू की बिक्री व सेवन पर पाबंदी है अगर कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता पाया जाता है तो अलग-अलग धारा के अतंर्गत 200 रूपये जुर्माना किया जा सकता है।
संवाद सहयोगी, पठानकोट: पंजाब सरकार व सिविल सर्जन डा. रुबिंदर कौर के दिशा निर्देशों के आधार पर एसएमओ डा. बदू गुप्ता की अध्यक्षता में सेहत विभाग घरोटा की टीम की ओर से नरोट पुली सरना में कोटपा एक्ट का उल्घन करने वाले आठ लोगों के चालान काटे गए हैं। हेल्थ इंस्पेक्टर अभिनाश शर्मा ने बताया कि कई लोगो को चेतावनी देकर छोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि तंबाकू कंटरोल एक्ट 2003 के अधीन खाने-पीने के वस्तुएं बेचने वाला कोई भी व्यक्ति तंबाकू नहीं बेच सकता। 18 साल के कम आयु के बच्चे न तो तंबाकू का सेवन कर सकते है ओर ना ही तंबाकू बेच सकते है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के घेरे में तंबाकू की बिक्री व सेवन पर पाबंदी है अगर कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता पाया जाता है तो अलग-अलग धारा के अतंर्गत 200 रूपये जुर्माना किया जा सकता है। तंबाकू का सेवन करने से कैंसर जैसी भयानक बिमारियो का सामना करना पड़ सकता है। इस मौके पर हेल्थ इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह, सिकंदर सिंह,सतनाम सिंह, विक्रम सिंह, हरदीप सिंह व अन्य मौजूद रहे।