आज से इंडोर में 100 व आउटडोर में एकत्रित हो पाएंगे 200 लोग, 10 थानों के प्रभारियों की लगाई गई ड्यूटियां
लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद जिला प्रशासन ने एक मार्च से जारी की गई हिदायतें की पालना करवाने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
राज चौधरी, पठानकोट : लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद जिला प्रशासन ने एक मार्च से जारी की गई हिदायतें की पालना करवाने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब जिले के किसी भी स्थान पर आयोजित समारोह, होटल व मैरिज पैलेस के इंडोर में सिर्फ 100 लोग व आउटडोर में 200 लोग ही एकत्र हो पाएंगे। ऐसे में यदि कोई होटल व मैरिज पैलेस मालिक द्वारा इसकी अवहेलना की जाती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क दिखता है तो उसका मौके पर ही उसका चालान काट दिया जाएगा। एसएसपी गुलनीत खुराना ने एसएसपी व थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर उन्हें दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उन्हें हिदायतें जारी की है कि वे अपने-अपने एरिया के अधीन आते होटल व मैरिज पैलेस मालिकों के साथ बैठक कर उन्हें प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन की जानकारी दें।
आदेश होटल व पैलेस इंडस्ट्री की कमर तोड़ देगा
होटल व मैरिज पैलेसों पर खास तौर पर जारी हुई इन हिदायतों के बाद जिला व्यापार मंडल के प्रधान इंद्रजीत गुप्ता ने इस पर चिता व्यक्त की है। गुप्ता ने कहा कि एक नए आदेशों से पहले ही खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी होटल व पैलेस इंडस्ट्री को पूरी तरह से बंद होने के कगार पर ले जाएगी। इससे इंडस्ट्री को एक बार फिर बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा।
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रैलियों पर भी लगे रोक: मनु महाजन
व्यापार मंडल के सह-कोषाध्यक्ष मनु महाजन ने कहा कि कोरोना के कारण सोमवार से जारी होने वाली नई गाइडलाइन के तहत सिर्फ व्यापार व व्यापारियों को ही परेशान न किया जाए। सरकार की ओर से इस बात को भी देखना चाहिए कि जिन जगह पर रैलियां व बैठकें हो रही हैं और जो लोग बड़ी संख्या में ट्रालियां में बैठ कर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उन पर भी सख्ती बरती जाए। इंडोर तथा आऊटडोर में लोगों के एकत्र होने पर पाबंदियां लगाना तर्कसंगत नहीं है। .......
कार में अकेले बैठे युवक का पुलिस ने बिना मास्क होने पर काटा चालान
सिबंल चौक में कार में अकेले बिना मास्क बैठे चालक का पुलिस ने चालान काट दिया। इस कार्रवाई ने पुलिस सवाल खड़े किये हैं। युवक ने जब चालान काटने वाले अधिकारी से कहा कि अकेले व्यक्ति के कार में होने पर उसका बिना मास्क के चालान नहीं काटा जा सकता, आप कानून बताए कहां पर लिखा है, इस पर उक्त चालान काटने वाले अधिकारी ने कहा कि थाने में आकर पता कर लीजिए।
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जिले के समस्त थाना प्रभारियों की लगाई गई ड्यूटियां
एसएसपी गुलनीत खुराना ने कहा कि जारी हुई गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए हिदायतें जारी कर दी गई हैं। समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने एरिया में स्थित इंडोर तथा आउटडोर के नियमों की पालना करवाएं।