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सीमा के एक किलो मीटर दायरे में रात के समय आने-जाने पर पाबंदी

ाजीव कुमार एडिशनल जिला मैजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किए।

By JagranEdited By: Published: Fri, 13 Sep 2019 10:53 PM (IST)Updated: Sat, 14 Sep 2019 06:31 AM (IST)
सीमा के एक किलो मीटर दायरे में रात के समय आने-जाने पर पाबंदी
सीमा के एक किलो मीटर दायरे में रात के समय आने-जाने पर पाबंदी

संवाद सहयोगी, पठानकोट : राजीव कुमार एडिशनल जिला मैजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि जिले पठानकोट की हद में कोई भी व्यापारी, डीलर, ट्रेडर, खाद, कीड़े मार दवा, पैस्टीसाइड, बीज एवं कृषि के साथ सबंधित अन्य खाद वस्तुएं आदि जिसकी कीमत 100 रुपए या इससे अधिक हो बिना सही बिल जारी करने के ग्राहक को नहीं बेचेगा भले ग्राहर, खप्तकार इस बिल की मांग करे या न करे। उन्होंने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला पठानकोट में स्थित हिद-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से 1 किलोमीटर के घेरे में रात्रि 8 बजे से अगली सुबह 5 बजे तक आम लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगाई जाती है। उन्होंने कहा कि यह हुकम बीएसएफ, पुलिस, फौज, सीआरपीएफ, होम गार्डज एवं केंद्रीय आबकारी के कर्मचारियों एवं डयूटी पर तैनात अमले पर लागू नहीं होगा।

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उन्होंने एक ओर आदेश जारी करते हुए जिला पठानकोट में मल्टीटोन हॉर्न, प्रेशर हॉर्न, पटाखा हॉर्न एवं ओर यंत्र मोटरसाईकिल, मोटर व्हीकल पर फिट करने, तैयार करने, बेचना, खरीदना आदि पर पाबंधी लगाई जाती है। उन्होंने एक ओर आदेश जरिए जिला पठानकोट की हदूद आम पब्लिक या सरकारी अदारे द्वारा सड़कों, गलियों में रेतां, बज्जरी, ईटें या घरेलू मलबा आदि लगाने पर पाबंधी लगाई गई है।

पीटरेहड़ा, ट्रालियों, मोटरसाइकिल, ट्राली या हाथ वाला ठेले पर लटकता सरिया लेकर जाते वाहनों पर पूर्ण पाबंधी लगाई र्गई है। उन्होंने एक ओर आदेश जारी करते हुए कहा कि कीड़ी, मलकपुर मार्ग की नई बनी रोड एवं परमानंद-तारागढ़ रोड़ पर सुबह 6 बजे से सायं 8 बजे तक भारी व्हीकलों, टराले जो क्रैशर इंडस्ट्री के साथ सबंधित है। इसके अलावा खाली भारी व्हीकलों, जो क्रैशर इंडस्ट्री के साथ सबंधित होने पर भी सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक चलने पर पाबंधी लगाई जाती है। एक ओर हुकम जरिए उनके द्वारा 7 बजे से सुबह 8.30 बजे तक एवं बाद दोपहर 12.30 बजे से 2.30 बजे तक दीनानगर-तारागढ़, नरोट जैमल सिंह, नगरी, कठूया रोड पर आने जाने पर पूर्ण तौर पर पाबंधी लगाई गई है और बाद दोपहर 3.30 बजे से शाम 7 बजे तक केवल क्रैशर के साथ सबंधित भरी हुई गाड़ियों के चलने पर पाबंधी लगाई जाती है। उनके द्वारा एक ओर हुकम जरिए जिला पठानकोट की हदूद में दो-चार पहिया वाहनों पर सवार या पैदल जाते व्यक्तियों महिला या पुरष के किसी भी मौसम दौरान कपड़े या मखोटे के साथ पूरी तरह मुंह ढंकने पर पूर्ण पाबंधी लगाई जाती है। एक आदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि जिला पठानकोट की हद में गैर मनजूरशुदा अहाते, ढाबों आदि के अंदर बैठकर शराब आदि पीने पर पाबंधी लगाई जाती है।


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