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कोटपा के तहत 18 दुकानदारों के काटे चालान

खुले में सिगरेट व बीड़ी नहीं बेच सकते हैं स्कूल व कालेज के समीप भी कोई दुकानदार अपनी दुकान पर उक्त तंबाकू युक्त वस्तुएं नहीं बेच सकता। टीम ने पूरे क्षेत्र में छापेमारी करके 18 दुकानदारों के चालान काट कर उनको जुर्माना किया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 25 Jun 2022 05:33 PM (IST)Updated: Sat, 25 Jun 2022 05:33 PM (IST)
कोटपा के तहत 18 दुकानदारों के काटे चालान
कोटपा के तहत 18 दुकानदारों के काटे चालान

संवाद सहयोगी, जुगियाल: स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रणजीत सागर बांध परियोजना के अस्पताल के नोडल अधिकारी डाक्टर डीएन चौधरी के नेतृत्व में कोटपा एक्ट के तहत 18 दुकानदारों के चालान काट कर जुर्माना किया। उन्होंने बताया कि शाहपुरकंडी, घटेरा, मट्टी, कोट, डूंग व अन्य साथ लगते क्षेत्रों की दुकानों पर छापेमारी की गई है। सरकार की हिदायत अनुसार तंबाकू युक्त वस्तुएं बेचने के लिए लाईसैंस जरूरी होना चाहिए। कोई भी दुकानदार 18 वर्ष की आयु से कम के बच्चे को बीडी, सिगरेट, प्रतिबंधित तंबाकू युक्त वस्तु व अन्य नशीला पदार्थ नहीं बेच सकता। फिर भी कई लोग सरकार की हिदायतों का पालन न करते हुए उक्त प्रतिबंधित सामान बेच रहे है। वहीं तंबाकू व उससे बनी हुई वस्तुएं बेचने से पहले उससे होने वाले नुकसान के बारे में चेतावनी बोर्ड लगाने जरूरी है। खुले में सिगरेट व बीड़ी नहीं बेच सकते हैं, स्कूल व कालेज के समीप भी कोई दुकानदार अपनी दुकान पर उक्त तंबाकू युक्त वस्तुएं नहीं बेच सकता। टीम ने पूरे क्षेत्र में छापेमारी करके 18 दुकानदारों के चालान काट कर उनको जुर्माना किया है। वहीं चेतावनी बोर्ड लगाने की विशेष हिदायत जारी की है। इस अवसर पर प्रयोगशाला अधिकारी दर्शन सिंह काहलों, कस्तूरी लाल, पेस्को सुरक्षा जवान ओंकार सिंह व अन्य उपस्थित रहे।

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