कोटपा एक्ट के तहत काटे 13 चालान, जुर्माना वसूला
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हेल्थ इंस्पेक्टर अविनाश शर्मा की अगुवाई में कोटपा एक्ट के तहत डल्होजी रोड पर छापेमारी करते हुए 13 दुकानदारों के चालान काटते हुए मौके पर ही जुर्माना वसूला। यह दुकानदार कोटपा एक्ट के तहत निर्धारित विभिन्न नियमों की उल्लंघना कर रहे थे। टीम ने मौके पर चालान काटकर जुर्माना वसूला। वहीं दूसरी तरफ लोगों को तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के खिलाफ जागरूक भी किया। हेल्थ इंस्पेक्टर अविनाश शर्मा ने बताया कि कोटपा एक्ट के तहत समय-समय पर छापेमारी की जाती है। उन्होंने
संवाद सहयोगी, पठानकोट
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हेल्थ इंस्पेक्टर अविनाश शर्मा की अगुवाई में कोटपा एक्ट के तहत डल्हौजी रोड पर छापेमारी करते हुए 13 दुकानदारों के चालान काटे व जुर्माना वसूला। यह दुकानदार कोटपा एक्ट के तहत निर्धारित विभिन्न नियमों की उल्लंघन कर रहे थे। लोगों को तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के खिलाफ जागरूक भी किया। हेल्थ इंस्पेक्टर अविनाश शर्मा ने बताया कि कोटपा एक्ट के तहत समय-समय पर छापेमारी की जाती है। लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि सिगरेट, तंबाकू आदि के सेवन से कैंसर व सांस की अन्य बीमारियों का खतरा रहता है। इस मौके पर कुल¨वद्र भगत, सुखदेव समियाल, विपिन आनंद उपस्थित थे।