सार्वजनिक समारोहों पर पाबंदी
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. शीना अग्रवाल ने बताया कि पंजाब सरकार ने सभी सार्वजनिक समारोहों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।
जेएनएन, नवांशहर : जिला मजिस्ट्रेट डॉ. शीना अग्रवाल ने बताया कि पंजाब सरकार ने सभी सार्वजनिक समारोहों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सामाजिक समारोहों शादी को 50 की बजाय 30 लोगों तक सीमित कर दिया है। वहीं संस्कारों पर पहले की ही तरह 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पांच या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। समारोह अगर मैरिज पैलेस या होटल में हो रहे हैं तो वहां के प्रबंधन को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसके अलावा विवाह स्थलों, होटलों व अन्य वाणिज्यिक स्थानों के प्रबंधन को यह प्रमाणित करना होगा कि इनडोर रिक्त स्थान के वेंटिलेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सरकारी दफ्तरों में किसी भी प्रकार के प्रजेंटेशन व ऐसी बैठकों में रोक लगा दी गई है जिसमें पांच से ज्यादा लोग शामिल हो।